
शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने से संबंधित म.प्र. शासन के आदेश
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश जिसकी विषय वस्तु है– शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने के संबंध में। अब तक विषयांतर्गत विवरण दिया गया है कि–
(A) शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय-सीमा में लिखे जाने के संबंध में उक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा समय सीमा निर्धारित की थी। शासकीय सेवकों के लिये वर्ष 2020-2021 से लिखी जाने वाली गोपनीय चरित्रावली में कोविड-19 की परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये संशोधन तिथियों के अनुसार राज्य शासन के अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने की समय सारणी पूर्व वर्ष की भाँति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है–
1. संबंधित शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों को फॉर्म उपलब्ध कराए जाने की तिथि– 31 जुलाई
2. सेल्फ अर्सेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि– 31 अगस्त
3. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन – 30 सितम्बर
4. समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में मतांकन – 30 नवम्बर
5. स्वीकारकर्ता अधिकारी दवारा गोपनीय प्रतिवेदन मतांकन – 31 दिसम्बर
इस 👇 बारे में भी जानें।
दीक्षा एप पर निष्ठा (FLN) के पहले दो कोर्स उपलब्ध
इस 👇 बारे में भी जानें।
7 वें वेतनमान के एरियर की राशि का होगा भुगतान
इस 👇 बारे में भी जानें।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद का दिशानिर्देश
इस 👇 बारे में भी जानें।
सत्र 2021-22 एकीकृत शाला निधि (School Composite Grant) किस विद्यालय को कितनी राशि मिलेगी
इस 👇 बारे में भी जानें।
शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित
(B) इस प्रकार सभी स्तरों से अंतिम रूप से मतांकन की अंतिम तिथि कैलेण्डर वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात् 31 दिसम्बर रहेगी। 31 दिसम्बर की स्थिति में सभी ए.सी.आर संधारण विभाग के संरक्षण में संधारित की जाएगी self assessment प्रस्तुत होने की तिथि में वृद्धि होने से उतने ही दिनों की सभी स्तरों पर वृद्धि होगी किन्तु 31 दिसम्बर अंतिम तिथि रहेगी।
(C) स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 30 जून एवं सभी स्तरों से मतांकन पूर्ण किए जाने के लिए अंतिम तिथि 30 नवम्बर रहेगी। प्रतिवेदक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी के लिए दो माह तथा समीक्षक अधिकारी के लिए एक माह की समय सीमा होगी। दिनांक 31 दिसम्बर के पश्चात् दर्ज होने वाले मतांकन को समय-बाधित माना जाएगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी। यदि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ने अपना स्वमूल्यांकन ही उसके निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून तक प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे भी समय बाधित माना जाएगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी और प्रतिवेदक अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन बिना स्वमूल्यांकन कर लिखेंगे। यदि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ने तो अपना स्वमूल्यांकन समय पर प्रस्तुत कर दिया है, परन्तु उस पर चैनल अनुसार किसी भी स्तर पर मतांकन अंतिम तिथि अर्थात् 31 दिसम्बर तक नहीं हो पाया है तो इसके पश्चात् कोई भी टिप्पणियां अभिलिखित नहीं की जा सकेंगी और ऐसी स्थिति में इन स्तरों के मूल्यांकन को समय बाधित माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों में संबंधित पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी / कर्मचारी के समग्र अभिलेख और संबंधित वर्ष के स्वमूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
(D) अतः पुन स्पष्ट किया जाता है कि आगामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष (31 मार्च की अवधि तक) के लिखे जाने वाले गोपनीय प्रतिवेदन इस परिपत्र में निर्धारित अंतिम समय-सीमा दिनांक 30 सितम्बर संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के पास पहुँच जाने चाहिए। गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संवर्ग नियंत्रक प्रांधिकारी द्वारा वार्षिक चरित्रावली कर प्रमाणित फोटोप्रति संबंधित शासकीय सेवक को 1 माह की अवधि में प्रकटित की जाएगी। प्रकटन (प्राप्ति) की तिथि से 1 माह के भीतर संबंधित प्रतिवेदित अधिकारी मतांकन से सहमत न होने दशा में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में तथा श्रेणी के उन्नयन के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। समयावधि में अभ्यावेदन न प्रस्तुत करने की दशा में वार्षिक चरित्रावली अंतिम मान ली जाएगी। सक्षम अधिकारी को तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषित करते हुए अर्द्ध न्यायिक तरीके से अभ्यावेदन का निराकरण अभ्यावेदन प्राप्ति के 1 माह के अंदर करना होगा। यदि वार्षिक प्रतिवेदनों में श्रेणी का उन्नयन किया जाता है तो उसके लिए कारण भी अंकित किए जाएगें।
(E) समयावधि में गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारियों से विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया जाए।
(F) गोपनीय प्रतिवेदनों के संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में उल्लेखित अन्य व्यवस्थाएँ यथावत् लागू रहेंगी।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
इस 👇 बारे में भी जानें।
बेसलाइन टेस्ट के प्रपत्रों की जानकारी
इस 👇 बारे में भी जानें।
राज्य स्तरीय निष्ठा प्रशिक्षण (FLN) के उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पीपीटी के मुख्य बिंदु
इस 👇 बारे में भी जानें।
क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक?
इस 👇 बारे में भी जानें।
सत्र 2021-22 हेतु SMC खाते में किन किन मदों की राशियों का होगा आवंटन?
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विडियो देखें एवं म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को डाउनलोड करें।
आशा है, उपरोक्त जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
धन्यवाद।
R F Temre
rfcompetition.com
उपरोक्त जानकारी से संबंधित pdf नीचे स्क्रॉल कर देख सकते हैं। यदि आप डाउनलोड करना चाहें हैं तो Download pdf के हरे बटन पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।👇
Download PDF(Watch video for related information)
संबंधित जानकारी नीचे देखें।
(Watch related information below) 👇🏻
आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
infosrf.com
Comments