राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) निकास और प्रत्याहरण संशोधन विनियम 2025 : नए नियमों की संपूर्ण व्याख्या
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा जारी 'निकास और प्रत्याहरण संशोधन विनियम, 2025' की विस्तृत और सारगर्भित जानकारी नीचे दी गई है। इस लेख को शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की सुगमता हेतु व्यवस्थित किया गया है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) निकास एवं प्रत्याहरण संशोधन विनियम 2025 : विस्तृत मार्गदर्शिका
1. निकास (Exit) और संबंधित परिभाषाएँ
नए नियमों के अनुसार 'निकास' का तात्पर्य केवल सेवानिवृत्ति नहीं है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करना, कम से कम 15 वर्ष की सदस्यता पूर्ण करना, या किसी भी कारण से व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद करना शामिल है। यदि किसी अभिदाता के पास टियर-1 के एक से अधिक खाते हैं (जैसे सरकारी और निजी), तो प्रत्येक खाते से निकास की प्रक्रिया और शर्तें स्वतंत्र रूप से लागू होंगी।
2. सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए विस्तृत नियम
सरकारी कर्मचारियों के लिए निकास और पेंशन के नियम अब और अधिक लचीले बनाए गए हैं:
○ सेवानिवृत्ति पर विकल्प: कर्मचारी 85 वर्ष की आयु तक NPS में अपना अंशदान जारी रख सकते हैं या खाते को बनाए रख सकते हैं।
○ पेंशन (Annuity) और एकमुश्त निकासी:
◇ अनिवार्य रूप से संचित राशि का कम से कम 40% हिस्सा पेंशन खरीदने के लिए उपयोग करना होगा।
◇ यदि कुल जमा राशि (Corpus) 8 लाख रुपये या उससे कम है, तो अभिदाता को पूरी राशि एकमुश्त निकालने का अधिकार है।
◇ यदि राशि 8 लाख से अधिक और 12 लाख रुपये तक है, तो 6 लाख रुपये तक एकमुश्त निकाले जा सकते हैं, शेष राशि का उपयोग पेंशन या न्यूनतम 6 वर्षों के 'व्यवस्थित प्रत्याहरण' (Systematic Withdrawal) के लिए किया जाएगा।
◇ असामयिक निकास (इस्तीफा/बर्खास्तगी): इस स्थिति में 80% राशि से पेंशन खरीदना अनिवार्य है। यदि कुल राशि 5 लाख से कम है, तो पूरी निकासी संभव है।
3. गैर-सरकारी (निजी एवं नागरिक) क्षेत्र के लिए प्रावधान
◇ सामान्य निकास: 60 वर्ष की आयु या 15 वर्ष की सदस्यता के बाद, कम से कम 20% राशि की पेंशन लेनी होगी।
◇ निकासी सीमा: 8 लाख रुपये तक की कुल जमा राशि होने पर 100% निकासी की जा सकती है। 8 से 12 लाख के बीच होने पर 6 लाख तक एकमुश्त निकासी और शेष की पेंशन अनिवार्य है।
◇ विदेशी नागरिकता: यदि कोई अभिदाता भारत की नागरिकता छोड़ देता है, तो उसका NPS खाता बंद कर दिया जाएगा और पूरी संचित राशि का भुगतान किया जाएगा।
4. आंशिक प्रत्याहरण (Partial Withdrawal) की विस्तृत शर्तें
अभिदाता अपने स्वयं के अंशदान का अधिकतम 25% हिस्सा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निकाल सकते हैं:
◇ शिक्षा और विवाह: बच्चों (कानूनी रूप से गोद लिए बच्चों सहित) की उच्च शिक्षा या विवाह के लिए।
◇ आवास: प्रथम निवास स्थान (मकान या फ्लैट) के निर्माण या खरीद के लिए। यदि पहले से कोई मकान है (पैतृक संपत्ति के अलावा), तो यह लाभ नहीं मिलेगा।
◇ स्वास्थ्य: कैंसर, किडनी फेलियर, अंग प्रत्यारोपण, एमएस, और कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु।
◇ कौशल विकास: स्वयं के कौशल विकास या स्व-रोजगार (Start-up) स्थापित करने के लिए।
◇ नियम: पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 4 बार निकासी संभव है। 60 वर्ष की आयु से पहले दो निकासी के बीच 4 वर्ष का अंतर होना चाहिए।
5. मृत्यु, लापता होने और विकलांगता के विशेष मामले
◇ लापता अभिदाता: यदि कोई अभिदाता लापता हो जाता है, तो एफआईआर के आधार पर नामांकित व्यक्ति को तुरंत 20% राशि मिल सकती है। शेष 80% राशि कोर्ट द्वारा मृत घोषित किए जाने (सामान्यतः 7 वर्ष बाद) पर देय होगी।
◇ विकलांगता: यदि अभिदाता 75% से अधिक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है और सरकारी सेवा से बाहर हो जाता है, तो उसे सेवानिवृत्ति के समान लाभ दिए जाएंगे।
◇ मृत्यु: मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति पूरी राशि एकमुश्त ले सकता है या उपलब्ध पेंशन विकल्पों को चुन सकता है।
6. एनपीएस-लाइट (Swavalamban) योजना
◇ इस योजना के तहत यदि संचित राशि 2 लाख रुपये तक है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। 2 लाख से अधिक होने पर 40% राशि से पेंशन खरीदना अनिवार्य है।
निष्कर्ष: यह संशोधन अभिदाताओं को अधिक वित्तीय तरलता (Liquidity) प्रदान करता है और पेंशन के साथ-साथ एकमुश्त राशि निकालने के विकल्पों को सरल बनाता है। विशेष रूप से कम जमा राशि वाले लोगों को पूरी राशि निकालने की अनुमति देना एक बड़ा राहतकारी कदम है।
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