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मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 : नए नियम और प्रभावशीलता की जानकारी


मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 : नए नियम और प्रभावशीलता की जानकारी

उप शीर्षक:
01 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए अवकाश नियम, जानें पुराने आवेदनों और नियमों पर क्या होगा असर
Slug (कॉपी करें):
mp-civil-services-leave-rules-2025-notification-updates
मेटा टाइटल:
MP Civil Service Leave Rules 2025 | मध्यप्रदेश नए अवकाश नियम 2025
मेटा डिस्क्रिप्शन:
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी नए सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 की विस्तृत जानकारी। जानें कब से लागू होंगे नियम और पुराने अवकाश आवेदनों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा।
लेख का सारांश:
मध्यप्रदेश शासन ने 'मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977' को प्रतिस्थापित करते हुए नए 'अवकाश नियम, 2025' जारी किए हैं, जो 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। 31 दिसंबर 2025 तक के आवेदनों और निरंतर अवकाश पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे। यदि 2026 के अवकाश की स्वीकृति पुराने नियमों से हुई है, तो उसे संशोधित किया जाएगा। नियमों में किसी भी भाषाई भिन्नता की स्थिति में हिंदी संस्करण को ही अंतिम रूप से मान्य माना जाएगा।
विषय क्षेत्र:
मध्यप्रदेश शासकीय सेवा नियम / कर्मचारी कल्याण / अवकाश नियम
जानकारी का स्रोत:
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल - परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2025/नियम/चार, दिनांक 19 दिसंबर 2025

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 - महत्वपूर्ण निर्देश


मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार, प्रदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 को लागू किया जा रहा है। यह जानकारी कर्मचारियों एवं आम जन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नियमों के प्रभावी होने की मुख्य शर्तें:

1. लागू होने की तिथि: नए अवकाश नियम 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे।
2. पुराने आवेदन: दिनांक 31 दिसम्बर 2025 या उससे पूर्व प्रस्तुत अवकाश आवेदनों पर 1977 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
3. निरंतर अवकाश: यदि अवकाश 31 दिसम्बर 2025 के पहले शुरू होकर उसके बाद तक चलता है, तो उस पूरे अवकाश काल पर पुराने नियम ही प्रभावी होंगे।
4. स्वीकृति का पुनरीक्षण: 31 दिसम्बर 2025 के बाद के अवकाश यदि पुराने नियमों से स्वीकृत हुए हैं, तो उन्हें निरस्त कर नए नियमों (2025) के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।


विशेष टिपणी:

नियमों के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने की स्थिति में हिन्दी संस्करण को ही प्राथमिकता दी जाएगी और वही मान्य होगा।

यह आदेश मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुक्रम में राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गये pdf को डाउनलोड करें।

अवकाश_नियम_स्पष्टीकरण.pdf Download

आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
लेखक
(Writer)
infosrf.com

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