मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 : नए नियम और प्रभावशीलता की जानकारी
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 - महत्वपूर्ण निर्देश
मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार, प्रदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 को लागू किया जा रहा है। यह जानकारी कर्मचारियों एवं आम जन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नियमों के प्रभावी होने की मुख्य शर्तें:
1. लागू होने की तिथि: नए अवकाश नियम 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे।
2. पुराने आवेदन: दिनांक 31 दिसम्बर 2025 या उससे पूर्व प्रस्तुत अवकाश आवेदनों पर 1977 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
3. निरंतर अवकाश: यदि अवकाश 31 दिसम्बर 2025 के पहले शुरू होकर उसके बाद तक चलता है, तो उस पूरे अवकाश काल पर पुराने नियम ही प्रभावी होंगे।
4. स्वीकृति का पुनरीक्षण: 31 दिसम्बर 2025 के बाद के अवकाश यदि पुराने नियमों से स्वीकृत हुए हैं, तो उन्हें निरस्त कर नए नियमों (2025) के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।
विशेष टिपणी:
नियमों के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने की स्थिति में हिन्दी संस्करण को ही प्राथमिकता दी जाएगी और वही मान्य होगा।
यह आदेश मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुक्रम में राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गये pdf को डाउनलोड करें।
आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
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