
मृतक शासकीय सेवक (शिक्षक वर्ग, अध्यापक या प्राथ./माध्य./उच्च माध्य. शिक्षक) के परिवार को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी || Compassionate appointment and facilities.
मृत शासकीय कर्मचारियों (शिक्षकों एवं अध्यापक संवर्ग) के आश्रित परिवार को शासन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है-
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो सुविधाएँ प्रदान की जानी है उनकी जानकारियों से पूर्व शासन के द्वारा दिवंगत के परिवार के प्रति जो संवेदना प्रकट की जाती है, उसका विवरण इस प्रकार है।
संवेदना - "आपके परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग गहन संवेदना व्यक्त करता है। आपके परिवार को जो आकस्मिक दुःख हुआ है उसे सहन करने की परमपिता परमेश्वर से कामना करते है। स्कूल शिक्षा विभाग दिवंगत शास सेवक / अध्यापक संवर्ग के परिवार को निम्नांकित सुविधा प्रदान करता है।"
शासकीय सेवक के परिवार को सुविधायें -
(क) शिक्षकों हेतु सुविधाएँ
1. अनुग्रह राशि - अनुग्रह राशि 50,000/- तत्काल प्रदान करने का प्रावधान है।
2. खाते में जमा राशि की पात्रता - जी.पी.एफ. एफ.बी.एफ., बीमा सह बचत योजना मृत शासकीय सेवक के खाते में जमा राशि का पात्रतानुसार भुगतान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाती है।
3. अवकाश नगदीकरण - अवकाश नगदीकरण संबंधित के अवकाश लेखा अनुसार नियमानुसार अवकाश नगदीकरण राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
4. पेंशन प्रकरण - पेंशन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर मृत शासकीय सेवक की पत्नी / पति जीवित नहीं है तो 24 वर्ष तक के पुत्र पुत्रियों को पेंशन / उपादान राशियों का भुगतान किये जाने का प्रावधान।
5. अनुकंपा नियुक्ति - मृतक शासकीय सेवक के परिवार को शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति हेतु दिवंगत शासकीय सेवक मृतक की पत्नि अथवा पत्नि द्वारा नामांकित पुत्र-पुत्रियों में से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्रेड-3/भृत्य पद पर 7 वर्ष की समय सीमा में रिक्त पद की उपलब्धता पर प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।
(ख) निकाय के अध्यापक संवर्ग हेतु सुविधाएँ
1. अनुकंपा नियुक्ति - अध्यापक संवर्ग में दिवगंत अध्यापक के पात्र परिवार आश्रित सदस्य को हायर सेकेण्डरी में 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण प्राप्त होने तथा डी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण करने, आर.टी.आई अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) उत्तीर्ण हो तो संविदा वर्ग-3 के पद पर तथा स्नातक परीक्षा 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होने एवं बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण होने व आर.टी.आई अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) उत्तीर्ण होने पर संविदा वर्ग-2 के पद पर अनु नियुक्ति का प्रावधान है।
2. रू. 1 लाख की पात्रता - शासन के आदेश दिनांक 23.06.2010 के अनुसार अध्यापक संवर्ग का आश्रित संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर रू. 1 लाख देकर प्रकरण का निराकरण करने का प्रावधान है।
3. अनुग्रह राशि - 50,000/- रुपये तक की अनुग्रह राशि तत्काल प्रदान करने का प्रावधान है।
उक्त सुविधाओं हेतु विस्तृत जानकारी एवं आवेदन के निर्धारित प्रारूप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्यप्रदेश के दिनांक 18/10/16 के पत्रानुसार मृत शासकीय सेवक के परिवार को सुविधाएँ प्रदान करने के संदर्भ में पत्र जारी किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-
उपरोक्त विषय में प्रायः यह देखने में आया है कि मृत शासकीय कर्मचारी के परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति एवं शासन द्वारा जो सुविधायें प्रदान की जाती है उसकी जानकारी न होने के कारण मृत शासकीय सेवक के परिवार को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मृत शासकीय सेवक के परिवार को शासन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी हो, इस उद्देश्य से प्रपत्र तैयार किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र को संयुक्त संचालक कार्यालये एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना बोर्ड पर स्थायी रूप से चस्पा / अंकित कराया जाये तथा प्रपत्र की प्रति समस्त प्राचार्य, उमावि एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजी जावें शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि के साथ प्रपत्र की कॉपी आवश्यक रूप से प्रदान की जावें ताकि मृत शासकीय सेवक के परिवार को शासन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी हो तथा वह उक्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके।
नीचे आप पत्र का अवलोकन कर सकते हैं।
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R. F. Tembhre
(Teacher)
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