प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता कब प्रभावित या अप्रभावित होती है? || When is the seniority of teachers affected or unaffected?
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी देते हुए उनकी वरिष्ठता कब प्रभावित या अप्रभावित होती है? इस बारे में नीचे जानकारी दी गई है।
1. वरिष्ठता निर्धारण का अधिकार - वरिष्ठता निर्धारण करने या वरिष्ठता सूची जारी करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को होता है। नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिन पदों का नियुक्तिकर्ता होता है उसकी वरिष्ठता सूची हर वर्ष लगभग 31 मार्च तक जारी कर उसे प्रकाशित कर दिया जाता है।
2. प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति करता अधिकारी - वर्तमान में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी निम्नानुसार है–
(i) प्राथमिक शिक्षक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी
(ii) माध्यमिक शिक्षक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक लोकशिक्षण
(iii) उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियक्तिकर्ता अधिकारी आयुक्त संचालक लोकशिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल हैं।
निम्न स्थितियों में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी
(क) प्राथमिक शिक्षक - जब यदि किसी प्राथमिक शिक्षक का स्थानान्तरण जिले के जिले में प्रशासनिक या स्वेच्छा के आधार पर होता है तो उस प्राथमिक शिक्षक की वरीयता प्रभावित नहीं होती है।
(ख) माध्यमिक शिक्षक - यदि किसी माध्यमिक शिक्षक का स्थानान्तरण संभाग के अंदर प्रशासनिक या स्वेच्छा के आधार पर होता है तो उसकी वरीयता प्रभावित नहीं होती है यथावत बनी रहती है।
(ग) उच्च माध्यमिक शिक्षक - उच्च माध्यमिक शिक्षक का स्थानान्तरण प्रदेश में कहीं भी प्रशासनिक या स्वेच्छा से आधार पर हो तब भी उसकी वरीयता प्रभावित नहीं होती है।
वरीयता कब प्रभावित होगी -
(क) प्राथमिक शिक्षक - यदि कोई प्राथमिक शिक्षक स्वेच्छा से दूसरे जिले में स्थानान्तरित हो जाता है तो उसकी नवीन जिले की वरीयता सूची में उसका नाम सबसे नीचे आ जाता है किन्तु किसी प्राथमिक शिक्षक का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर दूसरे जिले में होता है। ऐसा दुर्लभ अपवादस्वरूप मामले में ही होता है तो फिर नवीन जिले में भी उसका वरीयता सूची में उसका नाम वरिष्ठता के अनुसार निर्धारत कर अंकित होता है।
(ख) माध्यमिक शिक्षक - यदि कोई माध्यमिक शिक्षक एक संभाग से दूसरे संभाग में स्वेच्छा से स्थानान्तरित होता है तो उसकी वरीयता नये संभाग में अपने संवर्ग की वरिष्ठता सूची में अंतिम स्तर पर होती है। किन्तु यदि उसका स्थानान्तरण प्रशासनिक होता है तो नवीन संभाग में भी उसकी वरीयता जो वर्तमान में है उसी आधार पर निर्धारित होती है।
(ग) उच्च माध्यमिक शिक्षक - उच्च माध्यमिक शिक्षक राज्य केडर का पद होने से प्रदेश में कहीं भी स्थानान्तरण होने पर उनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
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