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जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज (मध्यप्रदेश के मूल निवासियों हेतु) || Documents for SC/ST/OBC Caste Certificates

जाति प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो कि देश की राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए उन्हीं राज्य सरकारों के द्वारा जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश में निवासरत विभिन्न जाति संवर्ग के लोगों के लिए जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक प्रामाणिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता के आधार पर जारी किया जाता है। विशेष तौर से जाति आधारित आरक्षण का लाभ जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र के लिए निम्नानुसार दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु

आवश्यक दस्तावेज की सूची

1. छात्र के आधार कार्ड की छायाप्रति।
2. पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति।
3. समग्र आईडी की छायाप्रति।
4. राशनकार्ड की छायाप्रति
5. अंकसूची/प्रगति-पत्रक की छायाप्रति।
6. छात्र के पुराने जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
7. परिवार के किसी भी सदस्य का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8. 1954-55 के बी-1 नकल की छायाप्रति।
9. पटवारी का प्रतिवेदन (वारसान सिजरा)।
10. सरपंच का जाति प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।
11. पासपोर्ट साइज फोटो - 02

<>अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु

आवश्यक दस्तावेज की सूची

1. छात्र के आधार कार्ड की छायाप्रति।
2. पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति।
3. समग्र आईडी की छायाप्रति।
4. अंकसूची/प्रगति-पत्रक की छायाप्रति।
5. आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
6. छात्र के पुराने जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
7. परिवार के किसी भी सदस्य का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8. सरपंच का जाति प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।
9. राशनकार्ड की छायाप्रति।
10. 1984-85 के बी-1 नकल की छायाप्रति।
11. पटवारी का प्रतिवेदन (वारसान सिजरा)।
12. पासपोर्ट साइज फोटो - 02.

प्रत्येक राज्य सरकार की तरह मध्य प्रदेश राज्य सरकार भी अपने प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए MP Caste Certificate जारी करती है। जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज जिस प्रामाणिकता के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं उनका विवरण इस प्रकार है।

(1) पहिचान हेतु - आवेदक की पहचान हेतु उपरोक्त दस्तावेजों में से आधार कार्ड, अंकसूची की छायाप्रति, पासपोर्ट फोटो। (2) जाति प्रमाण हेतु - पुराना जाति प्रमाण पत्र, परिवार के किसी भी सदस्य का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, सरपंच का जाति प्रमाण पत्र, बी-1 नकल की छायाप्रति। (3) आय हेतु - आय प्रमाण पत्र। (4) पारिवारिक जानकारी हेतु - राशनकार्ड, समग्र ID, पटवारी का प्रतिवेदन (वारसान सिजरा)।

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I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com

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(संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिये गए विडियो को देखें।)
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जाति प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जिसे बनवाने के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड, प्रगति पत्रक, b1 की नकल, पटवारी का वारसान सिजरा आदि की आवश्यकता होती है।

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