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संतान पालन अवकाश- 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश हेतु मुख्य शर्तें | स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र

नीचे मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के दिनांक 19 जनवरी 2018 के आदेश में महिला शिक्षिकाओं के लिए संतान पालन अवकाश के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है जिसका अक्षरशः विवरण नीचे दिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लम भवन भोपाल-482004 भोपाल, दिनांक 19/01/2018 के आदेश एफ 11-10/2017/20-4 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2015 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 में संशोधन करते हुए नियम '38-ग संतान पालन अवकाश' प्रतिस्थापित किया जाकर महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृति संबंधी प्रावधान किया गया है।

(I) शासकीय शालाओं में शिक्षण कार्य एवं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न होने के प्रयोजन से राज्य शासन एतद् द्वारा शिक्षक संवर्ग में कार्यरत शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति के लिए निम्नानुसार मापदण्ड एवं शर्त निर्धारित करता है―

(i) अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। स्थानीय व्यवस्था को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। दो संतानों की उम्र 18 वर्ष होने तक अधिकतम 730 दिन की कालावधि का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। दो संतान से अधिक जीवित संतान होने पर उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(ii) शिक्षक संवर्ग में कार्यरत शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश के संबंध में 90 दिवस पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कोई भी शिक्षिका बिना पूर्व स्वीकृति के संतान पालन अवकाश पर नहीं जा सकेंगी। अपवादस्वरूप प्रकरणों यथा संतान की आकस्मिक गंभीर अवस्था, दुर्घटना, अन्य गंभीर आकस्मिकता निर्मित होने की दशा में 90 दिवस पूर्व आवेदन दिये जाने संबंधी प्रावधान स्वीकृतकर्ता अधिकारी शिथिल कर आवेदन पर विचार कर सकेगें।

(iii) उक्त अवकाश एक केलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा। एक दिन के लिए उपयोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा। यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी केलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है, तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती केलेंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन प्रस्तुत किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। केलेंडर वर्ष से अभिप्रेत है जनवरी से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि।

(vi) संतान देखभाल अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

(v) अवकाश के मध्य आने वाले सार्वजनिक अवकाश को संतान पालन अवकाश में सम्मिलित माना जावेगा।

(vi) संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान, शिक्षिकाओं को, अवकाश बाले मास के ठीक पूर्ववतीं मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।

(vii) संबंधित शिक्षिका द्वारा अवकाश पर जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा धारित पद रिक्त माना जावेगा एवं अध्यापन कार्य की प्राथमिकता तथा शाला की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी उक्त रिक्त पद पर संबंधित संवर्ग के अन्य लोक सेवक की पदस्थापना अथवा अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमानुसार कर सकेगा। संबंधित के अवकाश से लौटने पर उसकी पदस्थापना तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर की जायेगी। सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(II) किसी विद्यालय में केवल महिला शिक्षिका कार्यरत होने पर यथा संभव बारी-बारी से एक समय में अधिकतम 50 प्रतिशत महिला शिक्षक को ही संतान पालन अवकाश निम्न प्राथमिकता कम में स्वीकृत किया जा सकेगा।

(i) विधवा/परित्यक्ता/विकलांग शिक्षिका।

(ii) विकलांग / गंभीर बीमारी / सेरेब्रल पॉल्सी / मंदबुद्धि से पीड़ित संतान की देखभाल के लिए जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

(iii) पति निःशक्त होने/गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर संतान की देखभाल के लिए।

(vi) संतान 10 वीं अथवा 12 वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने पर।

(III) संतान पालन अवकाश स्वीकृति की उपरोक्त व्यवस्था आदेश जारी किए जाने के दिनांक से प्रभावशील रहेगी। इसके पूर्व स्वीकृत स्वीय संतान पालन अवकाश प्रकरणों में अवकाश खातों का संधारण भी निर्धारित प्रकिया अनुसार ही किया जायेगा। संबंधित के खाते में शेष संतान पालन अवकाश के संबंध में प्राप्त आवेदनों का निराकरण नवीन व्यवस्था अनुसार किया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से मालन सुनिश्चित किया जावे।

जानकारी का स्रोत― मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लम भवन भोपाल-482004 भोपाल, दिनांक 19/01/2018 के आदेश एफ 11-10/2017/20-4
अधिक जानकारी के लिए उक्त पत्र (दिशानिर्देश) को नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करें।

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(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
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