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अनुकंपा नियुक्ति की परिस्थिति ||  अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित सदस्य से तात्पर्य || अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता एवं अपात्रता


अनुकंपा नियुक्ति की परिस्थिति || अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित सदस्य से तात्पर्य || अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता एवं अपात्रता

उप शीर्षक:
किसी शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी।

1. अनुकंपा नियुक्ति की परिस्थिति

1.1. किसी शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी।

2. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित सदस्य से तात्पर्य (क्रमानुसार) -

2.1 दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति।

2.2 मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति / पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री।

2.3 ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।

2.4 दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री / पुत्रियाँ हों और वह विवाहित हो तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति / पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री। यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति / पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।
(ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति / पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा। )

2.5 यदि मृतक शासकीय सेवक की प्राकृतिक संतान न हो तो ऐसी दत्तक संतान जिन्हें शासकीय सेवक (दम्पति) द्वारा शासकीय सेवक के जीवित रहते हुए वैधानिक रूप से गोद लिया हो। अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर परन्तु अविवाहित।

2.6 दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

2.7 मृतक शासकीय सेवक पति / पत्नी दोनों में से कोई जीवित न हो तो उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एकमत होकर शपथ पत्र पर नामांकित कोई एक सदस्य परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जावेगा कि किसे अनुकंपा नियुक्ति दी जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सभी कंडिकाओं के परिप्रेक्ष्य में मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति / पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र अनुकंपा नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थी से अनिवार्यतः लिया जावेगा।

3. अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्तें

3.1 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जब शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो।

3.2 सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 07 (सात) वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।
परन्तु मृत शासकीय सेवक की यदि प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को अवयस्क होवें तो केवल ऐसी प्रथम संतान को वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति अन्यथा पात्र होने की दशा में प्रदान की जा सकेगी।

3.3 07 वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर देय होगी कि संबंधित परिवार द्वारा कर्मचारी के लापता होने की पुलिस में एफ.आई.आर दर्ज की गई हो एवं पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई अता-पता नहीं होने पर प्रतिवेदन दिया गया है। 07 (सात) वर्ष की अवधि की गणना एफ.आई.आर. दर्ज होने के दिनांक से की जावेगी।

4. अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्रता

निम्नलिखित स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी -
4.1 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद्, आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, (आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियमित सेवा में नियोजित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)।

4.2 यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति / संविदा नियुक्ति के दौरान होती है।

4.3 ऐसे दिवंगत व्यक्ति जो केन्द्र शासन या राज्य सरकार या उसके स्वत्वाधीन / नियंत्रणाधीन किसी निगम / मण्डल / आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति हो।

4.4 सार्वजनिक उपक्रम के मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को शासन अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

4.5 यदि दिवंगत शासकीय सेवक, प्रशिक्षु तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो।

4.6 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के बिन्दु क्रमांक 2.1 से 2.7 में दर्शाये पूर्णतः आश्रित सदस्य को छोड़कर अन्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

4.7 कार्यालय प्रमुख / नियुक्ति प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को वास्तव में तात्कालिक सहायता के रूप में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है।

अधिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के 29 सितंबर 2014 के पत्र का अवलोकन करें।

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संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिये गए **विडियो** को देखें।👇🏻
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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
infosrf.com

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