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समयमान वेतनमान नियम - वेतनमान निर्धारण || क्रमोन्नति लाभ || Time pay scale rules


समयमान वेतनमान नियम - वेतनमान निर्धारण || क्रमोन्नति लाभ || Time pay scale rules

उप शीर्षक:
शासन द्वारा निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर 'अ' तथा 'ब' वर्ग के सिविल सदस्यों को 8 वर्ष तथा 'स' वर्ग के सदस्यों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पर प्रथम वेतनमान दिए जाने व 16 व 20 वर्ष की सेवा अवधि पर द्वितीय वेतनमान दिए जाने का प्रावधान है।

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की गई है। मप्र शासन के वित्त विभाग के आदेशानुसार दिनांक 24/01/2008 से समस्त शासकीय सेवकों को निश्चित सेवा अवधि पर प्रथम व द्वितीय समयमान की योजना 01/04/2006 से लागू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक संवर्ग को पूर्व से ही 12 वर्ष एवं 24 वर्ष पर क्रमोन्नति दिए जाने का प्रावधान है इसलिए उन्हें समयमान योजना का लाभ की पात्रता नहीं है। समयमान योजना के नियमों के अनुसार जिन पदों पर सीधी भर्ती होती है उन पदों पर शासकीय सेवकों को शासन द्वारा निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर 'अ' तथा 'ब' वर्ग के सिविल सदस्यों को 8 वर्ष तथा 'स' वर्ग के सदस्यों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पर प्रथम वेतनमान दिए जाने व 16 व 20 वर्ष की सेवा अवधि पर द्वितीय वेतनमान दिए जाने का प्रावधान है।
यह योजना 1 अप्रैल 2006 से प्रभावशील हुई है।

इसका लाभ उन शासकीय सेवक के लिए उपलब्ध होगा जिनके लिए पृथक से कोई विशिष्ट योजना प्रभावशील नहीं है। इस योजना अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूरा करना होगा जो पदोन्नति के लिए निर्धारित है।

किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से ही पदोन्नति पद के वेतनमान पर इस योजना अंतर्गत नियुक्त है, तो उसे पदोन्नति पश्चात् वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 'डी' के अंतर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (ए) (ii) के अंतर्गत, जो भी अधिक लाभदायक हो, का लाभ उपलब्ध होगा। यदि पदोन्नति के समय पहले से ही उक्त पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में वह इस योजनांतर्गत नियुक्त हैं, तो वह उच्चतर वेतनमान का धारण पदोन्नति पश्चात् व्यक्तिगत वेतन के रूप में करेगा।

वेतनमान निर्धारण

शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान का लाभ 01/04/2006 से प्रभावशील है। अतः 01/04/2006 या बाद से समयमान वेतनमान प्रथम या द्वितीय मिलने पर वेतन निर्धारण छठे वेतनमान में निम्नावत किये जाने हैं।

यदि समयमान वेतनमान जनवरी से जुलाई के बीच की तिथि से दिया गया है तो शासकीय सेवकों को प्रपत्र 2 में विकल्प 'क' एक माह में भरना चाहिए तथा जुलाई से दिसम्बर के मध्य की तिथि हो तो विकल्प 2 में 'ख' भरना चाहिए। समयमान में प्रपत्र 2 (क) विकल्प देने पर आगामी वेतनवृद्धि दिनांक एक जुलाई को सम्बन्धित का वेतन निर्धारण देय एक जुलाई की वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत देकर वह राशि पे में जोड़कर उस पर 3 प्रतिशत वेतन की राशि का लाभ देय होकर ग्रेड पे उच्च देय होगी। समयमान के दिनांक को केवल ग्रेड पे देय होगी। समयमान में प्रपत्र 2 (ख) विकल्प देने पर उसी समयमान के दिनांक से प्राप्त हो रही पे पर 3 प्रतिशत वृद्धि (ग्रेड पे को छोडकर) दी जाकर पे में जोडी जावेगी तथा ग्रेड पे भी दिए जा रहे समयमान वेतनमान की देय होगी। उसी प्रकार की स्थिति प्रपत्र 2 (क) व 2 (ख) के विकल्प एवं वेतन निर्धारण की 01/01/2006 के बाद की स्थिति में मिलने वाले वरिष्ठ वेतनमान का क्रमोन्नति के वेतन निर्धारण की छठे वेतनमान में रहेगी व वेतन निर्धारण भी इसी प्रकार किए जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश पुनरीक्षण वेतन नियम 2009 को डाउनलोड करें।

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**फाइल का नाम:** Madhyapradesh_punrikshan_vetanman_2009.pdf

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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
infosrf.com

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