आरक्षित पदों की गणना – SC/ST के लिए कितने पद आरक्षित होंगे?
जानें X और Y गुणांक क्या हैं, कैसे तय होते हैं, कौन तय करता है, और 5-वर्षीय अवधि का क्या मतलब है – उदाहरण सहित
नियम 5: आरक्षित पदों की गणना (Reserved Post Calculation)
नियम 5 मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि यह अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित पदों की संख्या की गणना का आधार निर्धारित करता है।
यह नियम प्रशासनिक दक्षता एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन स्थापित करता है, तथा संविधान के अनुच्छेद 16(4A) एवं 335 के अनुपालन में बनाया गया है।
नियम 5 का मुख्य प्रावधान
आरक्षित पदों की गणना का सूत्र:
अनुसूचित जनजाति (ST) – कुल पदोन्नति पदों का 20 × Y%
अनुसूचित जाति (SC) – कुल पदोन्नति पदों का 16 × X%
X और Y का मान – क्या है और कैसे तय होता है?
X = SC के लिए गुणांक (0 से 1 के बीच)
Y = ST के लिए गुणांक (0 से 1 के बीच)
सरल शब्दों में:
✅ यदि X = 1 और Y = 1 है, तो SC को 16% और ST को 20% आरक्षण मिलेगा (पूर्ण आरक्षण)।
✅ यदि X = 0.5 और Y = 0.8 है, तो SC को 8% (16×0.5) और ST को 16% (20×0.8) आरक्षण मिलेगा।
X और Y का मान 0 से 1 के बीच होता है, जो प्रशासनिक दक्षता एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
X और Y का निर्धारण कौन करता है?
(1) विभाग स्तरीय समिति (जब X = 1 और Y = 1)
✅ संबंधित विभाग का भारसाधक सचिव – अध्यक्ष
✅ संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष – सचिव
✅ सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) का प्रतिनिधि (उप सचिव स्तर) – सदस्य
✅ SC का एक लोक सेवक (द्वितीय श्रेणी से अभिन्न स्तर) – सदस्य (यदि आवश्यक)
✅ ST का एक लोक सेवक (द्वितीय श्रेणी से अभिन्न स्तर) – सदस्य (यदि आवश्यक)
(2) उच्च स्तरीय समिति (जब X ≠ 1 या Y ≠ 1)
✅ मुख्य सचिव – अध्यक्ष
✅ संबंधित विभाग का भारसाधक सचिव – सचिव
✅ सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) का भारसाधक सचिव – सदस्य
नोट: यदि विभाग X या Y का मान 1 से भिन्न करना चाहता है, तो उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन अनिवार्य है।
कब और कितनी अवधि के लिए?
अवधि: X और Y का निर्धारण प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाएगा।
वर्तमान अवधि: 2024 से 2028 (पहली बार निर्धारण)
पुनर्निर्धारण: प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पुनः आकलन करके पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
उदाहरण द्वारा समझें
उदाहरण 1 – जब X = 1 और Y = 1
मान लीजिए किसी संवर्ग में 100 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं।
✅ ST के लिए: 100 × 20 × 1% = 20 पद
✅ SC के लिए: 100 × 16 × 1% = 16 पद
उदाहरण 2 – जब X = 0.5 और Y = 0.8
✅ ST के लिए: 100 × 20 × 0.8% = 16 पद
✅ SC के लिए: 100 × 16 × 0.5% = 8 पद
महत्वपूर्ण बिंदु (सावधानियाँ)
✅ संतुलन – प्रशासनिक दक्षता एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व दोनों पर ध्यान
✅ संवैधानिक अनुपालन – अनुच्छेद 16(4A) एवं 335 के अनुसार
✅ समिति की संरचना – विभाग स्तर एवं उच्च स्तर – दोनों में स्पष्ट भूमिकाएँ
✅ समय-सीमा – प्रत्येक 5 वर्ष – पुनः निर्धारण अनिवार्य
✅ पारदर्शिता – SC/ST सदस्यों को समिति में शामिल करना अनिवार्य
सारांश (निष्कर्ष)
"नियम 5 के अनुसार, SC और ST के लिए आरक्षित पदों की संख्या X और Y गुणांकों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो प्रशासनिक दक्षता और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के मध्य संतुलन स्थापित करता है। इसका निर्धारण 5-वर्षीय अवधि के लिए किया जाता है।"
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह जानकारी मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के असाधारण राजपत्र पर आधारित है। यह केवल सूचनात्मक है तथा इसे कानूनी सलाह न समझें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व संबंधित विभाग/प्राधिकारी से आधिकारिक पुष्टि अवश्य प्राप्त करें।
आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
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लेखक
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मोहम्मद राशिद फारूकी Farooqui (Teacher)
Posted on July 22, 2026 06:07AM from India
जो शिक्षक ट्रासफर करके आये है तो उनकी वरिष्ठत पर असर पड़ेगा या नहीं