पदोन्नति नियम में गोपनीय चरित्रावली : नियम 8 और 9: APAR से पदोन्नति उपयुक्तता – 5 वर्ष, अंक, अनुपलब्धता पर क्या?
जानें कैसे होता है APAR/ACR के आधार पर मूल्यांकन, कितने अंक चाहिए, और अगर APAR न हों तो क्या होगा – पूरी प्रक्रिया उदाहरण सहित
नियम 8: गोपनीय प्रतिवेदनों द्वारा उपयुक्तता का निर्धारण
(1) आधार एवं अवधि: विभागीय पदोन्नति समिति, लोक सेवकों की पदोन्नति के लिये उनके सेवा अभिलेख के आधार पर एवं जिस चयन वर्ष की पदोन्नति हेतु समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, उससे ठीक पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी।
सरल भाषा में: DPC किसी कर्मचारी की पदोन्नति के लिए पिछले 5 साल के APAR (Annual Performance Appraisal Report) देखकर यह तय करेगी कि वह उपयुक्त है या नहीं।
APAR (Annual Performance Appraisal Report) अनुपलब्ध होने पर विस्तार: यदि उपयुक्त 5 वर्षों के प्रतिवेदनों में से अधिकतम दो गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हों, तो DPC ठीक 2 पूर्ववर्ती वर्षों अर्थात कुल 7 पूर्ववर्ती वर्षों तक के गोपनीय प्रतिवेदनों को विचारण में ले सकेगी।
नियम 8(2): अंतिम 2 वर्षों में 1 APAR अनिवार्य
उपनियम (1) के अतिरिक्त अंतिम दो वर्षों में से कम से कम एक वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना आवश्यक है।
नियम 8(3): NRC (No Report Certificate) का प्रावधान
किसी वर्ष/वर्ष के भाग के गोपनीय प्रतिवेदन की अवधि NRC है, तो ऐसी अवधि को मूल्यांकन में विचार में नहीं लिया जाएगा।
सरल भाषा में: जिस वर्ष का NRC है, उस वर्ष को शून्य (0) माना जाएगा।
नियम 8(4): स्वमूल्यांकन (Self-Appraisal) की स्थिति
अधिकतम एक वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन पर निर्धारित समय पर स्वमूल्यांकन के साक्ष्य उपलब्ध होने पर परन्तु प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी का मतांकन नहीं होने की स्थिति में, उक्त वर्ष का मूल्यांकन उपलब्ध वर्षों के मूल्यांकन का औसत होगा।
नियम 8(5): एक वर्ष में एक से अधिक APAR होने पर
किसी वर्ष में एक से अधिक गोपनीय प्रतिवेदनों के उपलब्ध होने की स्थिति में, उपलब्ध सभी प्रतिवेदनों के मूल्यांकन का भारित औसत (Weighted Average) किया जायेगा।
नियम 8(6): 6 माह से कम अवधि का APAR
किसी वर्ष के कम से कम 6 माह की अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्यांकन उपलब्ध होने पर ही, उसे वर्ष का मूल्यांकन माना जायेगा।
सरल भाषा में: 6 माह से कम अवधि का APAR मान्य नहीं, 6 माह या अधिक का मान्य।
नियम 9: गोपनीय प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता
मुख्य प्रावधान:
नियम 8 के अनुसार गोपनीय प्रतिवेदनों के अनुपलब्ध रहने की दशा में:
✅ प्रकरणों को परिभ्रमण (विचारण) में नहीं रखा जायेगा।
✅ उस पद के विरुद्ध अन्य पात्र लोक सेवक को पदोन्नत कर दिया जायेगा।
✅ APAR उपलब्ध होने पर, प्रकरण को अगली DPC में विचारण हेतु रखा जाएगा।
✅ यदि पात्र पाया जाता है, तो वरिष्ठता पूर्ववत यथास्थान पुनर्स्थापित की जायेगी।
नियम 9 का स्पष्टीकरण (Explanation) – उदाहरण सहित
यदि किसी लोक सेवक की पदोन्नति पर APAR के अनुपलब्ध रहने के कारण
चयन वर्ष 2026 की DPC में विचार नहीं किया जाता है,
एवं चयन वर्ष 2027 की DPC में 2026 की स्थिति में APAR उपलब्ध हो जाते हैं
तथा वह पात्र पाया जाता है, तो:
✅ उसे पदोन्नत करते हुये,
✅ उसकी वरिष्ठता पूर्ववत यथास्थान पुनर्स्थापित की जायेगी,
✅ अर्थात विचारण वर्ष 2026 की चयन सूची के अनुसार ही वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।
सारांश
"APAR पदोन्नति का आधार है – 5 वर्षों की गणना, अंकन प्रणाली, न्यूनतम अंक। यदि APAR उपलब्ध न हों तो प्रक्रिया स्थगित होगी, परंतु बाद में पुनर्स्थापना होगी।"
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह जानकारी मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के असाधारण राजपत्र पर आधारित है। यह केवल सूचनात्मक है तथा इसे कानूनी सलाह न समझें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व संबंधित विभाग/प्राधिकारी से आधिकारिक पुष्टि अवश्य प्राप्त करें।
आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
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