
ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार बदले || Change the right of acceptance of pensions under rural areas
मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 13/05/2022 के आदेश क्रमांक/ 23/PS/ST/2002 दिव्यांग, कल्याणी एवं अविवाहिता पेंशन स्वीकृति के अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के सम्बंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में जो कहा गया है उसका अक्षरशः विवरण इस प्रकार है-
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्रालय का पत्र क्रमांक/465/2017/26-2 दिनांक 16 जून, 2017
2. शासन का पत्र क्रमांक /एफ 3-41/2017/26-2 दिनांक 19 दिसम्बर, 2017
3. शासन का पत्र क्रमांक /एफ 3-9/2018/26-2 दिनांक 01/10/2018
विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये गये थे।
उक्त प्रावधानों को संशोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त सभी पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायत से वापिस लिये जाते है। अब ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उक्त सभी पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ही रहेंगे। ग्राम पंचायतों को सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की पेंशन के स्वीकृति के अधिकार अब नहीं रहेंगे। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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R. F. Tembhre
(Teacher)
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