
स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं || लोक शिक्षण संचालनालय के दिशानिर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल, के दिनांक 11-01-2022 के आदेश क्रमांक / अकादमिक / पी / 357 / आरटीई / 2021 के अनुसार स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यह पत्र संदर्भित पत्रों-
1. कार्यालय का पत्र क्रमांक / विद्या / पी / मान्यता / 2020 / 2126 भोपल दिनांक 28.12.2020
2. कार्यालय का पत्र क्रमांक / विद्या / पी / 357 / आरटीई / 2021-22/1822-23 भोपाल दिनांक 29.11.2021 के अनुक्रम में है।
पत्र में कहा गया है कि विषयान्तर्गत के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित पत्र दिनांक 28.12.2020 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के अनुक्रम में निरस्त किया गया है। तत्सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा 1 ली से 8 वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु RTI के प्रावधान प्रभावशील होगें। विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा, किन्तु अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा। कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
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पत्र की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए दिशानिर्देश का अवलोकन करें।
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R. F. Tembhre
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