
कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय बन्द || मास्क लगाना अनिवार्य अन्यथा होगी कार्यवाही || शिक्षक रहेंगे उपस्थित
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 14 जनवरी, 2022 को कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए हैं। दिशानिर्देशों में विवरण इस प्रकार है।
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग की जानकारी
राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के पॉजीटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 तथा 5 जनवरी, 2022 द्वारा जारी निर्देशों के साथ निम्न अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं-
1. कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे। जनवरी, 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएँगे।
2. सभी प्रकार के मेले (धार्मिक / व्यावसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे।
3. समस्त राजनैतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक / मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबन्धित रहेगी।
4. बन्द हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।
5. खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबन्धित रहेंगे।
6. कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे।
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प्रतिभा पर्व 2022 RSK पूरक दिशा निर्देश
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी
1.कक्षा 1 से 12 वीं तक के समस्त स्कूल एवं हॉस्टल दिनाँक 31.01.2022 तक पूर्णतः बन्द रहेंगे।
2. विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था यथासम्भव की जाएगी।
3. समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ प्रत्येक कार्य दिवसों में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।
4. माह जनवरी 2022 में शासकीय विद्यालयों में आयोजित होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाएँ टेक होम के रूप में संचालित होंगी विद्यार्थी विद्यालयों से प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त करेंगे एवं निर्धारित समयसीमा में विद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाएँ जमा करेंगे। इस दौरान कोविड- 19 प्रोटोकाल का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।
उक्त दोनों दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
उक्त दिशानिर्देशों को नीचे आप देख सकते हैं।
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बिना टीसी के विद्यालय में प्रवेश नहीं आदेश
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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
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R. F. Tembhre
(Teacher)
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