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अनुकंपा नियुक्ति 1 माह के अंदर हो | कौशल विकास संचनालय मध्य प्रदेश का आदेश

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अनुकंपा नियुक्ति 1 माह के अंदर हो | कौशल विकास संचनालय मध्य प्रदेश का आदेश

कोरोना महामारी के कारण दिवंगत कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान एवं अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण एक माह के भीतर

वर्तमान में कोरोना महामारी की वजह से प्रदेश में बहुत सारे कर्मचारी दिवंगत हुए हैं। जिनके प्रति गहन संवेदना और सहानुभूति प्रकट करते हुए कौशल विकास संचनालय ने आदेश प्रदान किया है जिसमें कर्मचारी के आश्रितों स्वत्वों का भुगतान एवं पेंशन प्रकरण का निराकरण करते हुए परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति 1 माह के भीतर दिया जाना है–

कौशल विकास संचनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक कौविसं/स्थाप–5/अनु.नियुक्ति/2021/1431/ जबलपुर दिनांक 29 अप्रैल 2021 की विषय वस्तु है– कोरोना महामारी के कारण दिवंगत कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान एवं अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण एक माह में करने बाबत। उपरोक्त विषयानुसार जो विवरण आदेश में दिया गया है, उसका विवरण नीचे इस प्रकार है–

उपरोक्त विषयांतर्गत कोरोनावायरस के कारण विभाग के कुछ कर्मचारी साथियों के दिवंगत होने के दुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं। दिवंगत कर्मचारियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिवार को यथोचित मदद हेतु आपको निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है।

1. दिवंगत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रकरण प्राप्त करें। प्रकरण पहली बार में ही निर्धारित प्रपत्र पर सही-सही भर कर सभी शपथ पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों सहित प्राप्त करें। आवेदन पत्र प्राप्त कर भलीभाँति जाँच कर लें कि आवेदन पत्र पूर्ण रुप से सही भरा है या नहीं एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न हो। कोई भी कमी पाए जाने पर तत्काल उसकी पूर्ति करा लें। इस हेतु अनावश्यक पत्राचार की आवश्यकता न पड़े। प्रकरण तैयार करने के संबंध में कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो संचनालय में डीलिंग असिस्टेंट (श्रीमती सरिता प्रधान 93027 56169) या स्थापना अनुभाग प्रभारी (श्री एन. आर. कदम 96302 64911) से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त करें। भर्ती नियम अनुसार कर्मशाला सहायक का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियुक्ति आदेश संयुक्त संचालक अथवा प्राचार्य वर्ग 2 को जारी किया जाना है। अतः आरक्षण रोस्टर नियमों का पालन करते हुए नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि संबंधित संस्था में पद रिक्त न हो तो जोन की ही निकटतम संस्था में अनुकंपा नियुक्ति हेतु संयुक्त संचालक आदेश जारी करें। तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश संचनालय स्तर से जारी किया जाना है, अतः ऐसे प्रकरण संचनालय को प्रेषित करें। अनुकंपा नियुक्ति के आदेश एक माह में अनिवार्य रूप से जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

इन दिशानिर्देशों को भी पढ़ें।
1. 10वीं 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएँ स्थगित
2. शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित
3. उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक भर्ती के दस्तावेजों के सत्यापन स्थगित
4. 2021 की नवोदय प्रवेश परीक्षा स्थगित
5. NMMSS परीक्षा स्थगित
6. बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएँ स्थगित
7. कार्यालयों में 10% कर्मचारियों से ही कार्य का संपादन हो

2. दिवंगत कर्मचारी के परिवार को सभी स्वत्वों का भुगतान एवं पेंशन प्रकरण को एक माह में भेजना सुनिश्चित करें। परिवार के सदस्यों से आप एवं संस्था प्रमुख दूरभाष पर संपर्क करें। उन्हें जो भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तत्काल दें। पेंशन प्रकरण तैयार करने हेतु योग्य कर्मचारियों की सेवाएँ ले। स्वत्व के भुगतान अथवा पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने में किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो संचनालय में पदस्थ सुश्री विनायिका लकरा लेखाधिकारी 94067 70734 से संपर्क करें। 3. आप जोन के संस्था प्रमुखों से सतत संपर्क में रहें। संस्थाओं के संचालन में उन्हें जिस भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो आप स्वविवेक से उनकी यथोचित सहायता मार्गदर्शन प्रदान करें। आपको भी किसी भी समय मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो श्री जी.एन. अग्रवाल, अतिरिक्त संचालक 94253 57109, श्री एन.पी.एस. सेंगर, संयुक्त संचालक 94250 32424, आर. जी. गर्ग, उपसंचालक 94246 90743 से संपर्क करें। कर्मचारी साथी गणों में किसी भी प्रकार का भय अथवा निराशा का भाषण निर्मित न हो, इसका ध्यान रखें। विभाग के संस्था कार्यालयों में स्वच्छ स्वस्थ एवं सहयोगात्मक माहौल बनाए रखें। प्रकरणों के निराकरण में समय सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक प्रकरण का अपडेट श्री जी.एन. अग्रवाल, अतिरिक्त संचालक को देवें।

इस तरह से कौशल विकास संचालनालय की दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों प्रति यह बहुत उचित पहल है। उक्त विवरण का आदेश आप नीचे देख सकते हैं।
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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
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