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निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत / घायल कर्मियों के परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है?


निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत / घायल कर्मियों के परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है?

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नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन में नियोजित अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी के दौरान निम्नानुसार अनुग्रह राशि में वृद्धि की सहमति प्रदान की जाती है

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के 4 सितम्बर 2019 के दिशा निर्देशानुसार निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत / घायल कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदाय करने के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है। विवरण इस प्रकार है -

राज्य शासन नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन में नियोजित अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी के दौरान निम्नानुसार अनुग्रह राशि में वृद्धि की सहमति प्रदान की जाती है -

(क) मृत्यु प्रकरण में -

1. अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान साधारण मृत्यु होने पर रूपए 8,00,000 (आठ लाख) की अनुग्रह राशि कर्मी के परिवार को प्रदान की जाती है।

2. अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान हिंसक गतिविधियों के दौरान मृत्यु होने पर रूपए 15,00,000 (पन्द्रह लाख) अनुग्रह राशि कर्मी के परिवार को प्रदान की जाती है।

(ख) अशक्तता के प्रकरण में -

1. अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान सामान्य घटना पर अशक्त होने पर रूपए 4,00,000 (चार लाख) अनुग्रह राशि कर्मी के परिवार को प्रदान की जाती है।

2. अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान हिंसक गतिविधियों के दौरान अशक्त होने पर रूपए 7,50,000 (सात लाख पचास हजार) अनुग्रह राशि कर्मी के परिवार को प्रदान की जाती है।

पत्र में कहा गया है कि यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 1225/1255/19/ वित्त / नियम / चार दिनांक 01.08.2019 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की गई है।
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए 'मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग' के पत्र का अवलोकन करें।

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