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पीठासीन अधिकारी मुख्य दायित्ववान अधिकारी - किन्तु मुख्य मुख्य दायित्व कौन से हैं? || Presiding Officer Main Responsibilities

वैसे तो पीठासीन अधिकारी का दायित्व अपने मतदान केन्द्र (बूथ) पर सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए होती है फिर भी पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व हैं जिन्हें प्राथमिकता के साथ संपन्न कराना चाहिए।

1. मतपेटी स्थापित करना।
2. मतदान की गोपनीयता के लिए मतदान कोष्ठ स्थापित करना।
3. निर्वाचन अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था बनाना।तदानुसार निर्वाचन अभिकर्ताओं को हिदायत देना।
4. निर्वाचन आयोग द्धारा नियत समय पर मतदान प्रारंभ करना।

5. मतदाता को जारी करने के पूर्व मतपत्र तैयार करना अर्थात मतपत्र के पीछे सुभिन्नक सील लगाना व पीठासीन अधिकारी को हस्ताक्षर करना है। मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी को लगभग 50% मतपत्रों के पीछे सुभेदक मोहर लगाकर तथा उनमें वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरकर तैयार कर लेना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उन पर अपने हस्ताक्षर करते जाना चाहिए हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे किए जाने हैं; प्रतिपर्ण के पीछे नहीं। प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण पर अनुक्रमांक अंकित रहेगा 15-17/57 मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अगूठे का निशान लिया जावेगा।

6. यह महत्वपूर्ण है कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से मतदाताओं को मतपत्र सिलसिलेवार नहीं दिए जाने चाहिए। मतपत्र गड्डी में से आगे पीछे या बीच में कहीं से भी जारी किए जाने चाहिए परन्तु मतदान के अंतिम चरण में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदाताओं को दिए गए मतपत्रों के क्रमांक लगातार हो ताकि मतपत्रों का लेखा तैयार करने में कोई कठिनाई न हो।

7. यदि निर्वाचन में बाधा आती है तो आयोग के नियमानुसार उचित निर्णय लेना।
8. मतदान पेटी सील करना।
9. निर्वाचन समाप्ति की घोषणा करना।

10. मतदान पेटी में डाले गए मतों की गणना। मतदान संपन्न होने के पश्चात सामान्यतः मतपत्र की गणना मतदान केंद्र पर ही होगी।
अपवादस्वरूप मतगणना मतदान केंद्र पर नहीं होगी जहाँ कानून व्यवस्था की समस्या के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खण्ड या तहसील मुख्यालय पर मतगणना कराने का विनिश्चय किया गया हो, या मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगे कि वातावरण तनावपूर्ण होने के कारण केन्द्र पर मतगणना कराए जाने पर हिंसा भड़क सकती है और उपलब्ध सुरक्षा बल उस पर काबू नहीं पा सकेंगे।

11. समस्त प्रारुप भरना व नियमानुसार उचित सील करना।
12. मतपेटी एवं मोहरबंद लिफाफों को निर्धारित स्थान पर जमा करना।
13. टीम लीडर के रूप में कार्य करना।

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I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
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