दो स्थितियाँ ― यदि मतदाता कार्रवाई पूर्ण होने के बाद मत देने से इनकार कर दे तब क्या करें?
1. पहली संभावित परिस्थिति― यदि कोई मतदाता मतदान करने से इंकार करता है या बिना मतदान किये चला जाता है और कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन, बैलेट यूनिट पर वोट करने के लिए पहले से ही रिलीज़ कर दिया है तो यह तो पीठासीन अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी, जो कि कंट्रोल यूनिट का प्रभारी वह अगले मतदाता को वोटिंग कम्पार्टमेंट में वोट डालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करते हुए और उसका वोट रिकार्ड करना चाहिए।
2. दूसरी संभावित परिस्थिति― दूसरी संभावित परिस्थिति में जब कन्ट्रोल यूनिट में बैलेट बटन, बैलेट यूनिट में वोट डालने के लिये दब गया है और अन्तिम मतदाता वोट करने से इंकार करता है तो पीठासीन अधिकारी या तीसरा मतदान अधिकारी जो भी कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी हो, वह कन्ट्रोल यूनिट का पावर स्विच "off" स्थिति में कर देना होगा और VVPAT को कन्ट्रोल यूनिट से अलग कर देना होगा। कन्ट्रोल यूनिट से VVPAT को अलग करने के बाद दोबारा पावर स्विच "ON" कर देना होगा। अब व्यस्ततम लैम्प बंद हो जाएगा। अंत में "CLOSE" बटन मतदान का समाप्त करने के लिए फंक्शनल (क्रियाशील) हो जायेगा।
जानकारी का स्रोत― निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु जारी पीपीटी एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज।
निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की लिंक्स👇
1. निर्वाचन संबंधित शब्दसंक्षेप उनके पूर्ण नाम एवं हिन्दी में अर्थ
2. डाक मतपत्र क्या है? डाक मतपत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया
3. मतदान सामग्री जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए
4. मॉक पोल के चरण या सही क्रम
5. VVPAT पेपर पर्ची पर त्रुटिपूर्ण मुद्रण (प्रिंट) की दशा के में शिकायत
6. निर्वाचन संबंधित विशेष परिस्थितियाँ एवं उनका समाधान कैसे करें?
7. विधानसभा निर्वाचन 2023 में हुए बदलाव की जानकारी
8. मतदाताओं के सवाल और हमारे यथोचित जवाब।
9. पीठासीन अधिकारी के कार्य
10. P1, P2 और P3 के मुख्य कार्य
I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com
(संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिये गए विडियो को देखें।)
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