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VVPAT पेपर पर्ची पर त्रुटिपूर्ण मुद्रण (प्रिंट) की दशा के में शिकायत - विधानसभा निर्वाचन जानकारी


VVPAT पेपर पर्ची पर त्रुटिपूर्ण मुद्रण (प्रिंट) की दशा के में शिकायत - विधानसभा निर्वाचन जानकारी

उप शीर्षक:
इस लेख में VVPAT पेपर पर्ची पर त्रुटिपूर्ण मुद्रण (प्रिंट) की दशा के में शिकायत - विधानसभा निर्वाचन जानकारी उपलब्ध है।

पेपर पर्चियों में त्रुटिपूर्ण मुद्रण— यदि मतदाता अपने मनपसंद प्रत्याशी को मत देने हेतु Ballot Unit (BU) में के नीले बटन को दबाता है और बटन दबाने के बाद VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) मशीन में पेपर पर्ची पर त्रुटिपूर्ण मुद्रण (प्रिंट) होता है तो मतदाता पीठासीन अधिकारी से इस बात की लिखित शिकायत कर सकता है—

शिकायत करने हेतु नियम 49 MA इस तरह के मामलों में प्रतिक्रिया का प्रावधान कराता है। नीचे नियम 49MA फ़ार्म देखें।

नियम 49 MA ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया का प्रावधान

शिकायत हेतु क्या करें?

1. पीठासीन अधिकारी निर्वाचक से लिखित हस्ताक्षरित घोषणा प्राप्त करना चाहिए।

2. पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता (निर्वाचक) से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि प्ररूप 17 A (मतदाता रजिस्टर) में करना चाहिए।

प्रविष्टि प्ररूप 17 A

3. पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में परीक्षण मत रिकार्ड करने की अनुमति दें तथा पेपर पर्ची का अवलोकन करना चाहिए।

4. यदि निर्वाचक का आरोप सही पाया जाता है, तो मतदान तत्काल रोक देना चाहिए और इस संबंध में सूचना RO (Returning Officer रिटर्निंग ऑफिसर) को देना चाहिए।

5. यदि निर्वाचक का आरोप गलत पाया जाता है, तो प्रारूप 17A में उस अभ्यर्थी का क्रम संख्या व नाम उल्लेख करें जिसके लिए परीक्षण मत रिकार्ड किया गया है।

6. मतदाता रजिस्टर के रिमार्क वाले खण्ड में निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठों का निशान प्राप्त करना चाहिए। देखें उपर प्रारूप 17A.

7. यदि इस तरह का परीक्षण मत होता है तो इसकी प्रविष्टि फार्म 17C के भाग-1 में करना चाहिए। फार्म नीचे देखें।

निर्वाचक से लिखित हस्ताक्षरित घोषणा

जानकारी का स्रोत - विधानसभा निर्वाचन प्रशिक्षण हेतु जारी पीपीटी

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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
लेखक
(Writer)
infosrf.com

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