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शासन का अनुकम्पा नियुक्ति में शिथिलन आदेश।
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 8 दिसंबर 2020 के आदेश में विषय दिया गया है-
विषय- अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29 सितंबर 2014 में शिथिलता प्रदान करने एवं कंडिका 6.5 को विलोपित करने बाबत।
विषयांतर्गत कृपया इस विभाग के संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। जिस की कंडिका 6.5 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है-
इन दिशानिर्देशों को भी पढ़ें।
1. 10वीं 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएँ स्थगित
2. 2021 की नवोदय प्रवेश परीक्षा स्थगित
3. NMMSS परीक्षा स्थगित
4. बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएँ स्थगित
1. दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा तथा कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किए जाने हेतु 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। 3 वर्ष में भी वांछित परीक्षाएँ प्राप्त न करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के प्रयासों और टाइपिंग क्षमता को जो अर्जित की गई हो को देखते हुए नियुक्त अधिकारी द्वारा 1 वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि के व्यतीत होने पर भी संबंधित कर्मचारी द्वारा वांछित परीक्षाएँ उत्तीर्ण न करने पर उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
2. अब तक कंडिका में उल्लेखित प्रावधान के तहत विगत 2 वर्षों में कितने कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त की गई हैं से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र में कृपया 1 सप्ताह के अंदर इस विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
नीचे दिये आदेश को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित नियमावली सह आदेश जो कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का 29 सितंबर 2014 का है डाउनलोड कर सकते हैं।
इन दिशानिर्देशों को भी पढ़ें।
1. शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित
2. उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक भर्ती के दस्तावेजों के सत्यापन स्थगित
3. कार्यालयों में 10% कर्मचारियों से ही कार्य का संपादन हो
4. अनुकंपा नियुक्ति 1 माह के अंदर हो
5. 30 अप्रैल के बाद भी अतिथि शिक्षकों की सेवाएँ रहेंगी जारी
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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
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R. F. Tembhre
(Teacher)
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Rajendra Rathour
Posted on February 15, 2021 01:02PM
Rajendra