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पुलिस विभाग की भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था || Police Dakshta Parikshan ke liye PRASHIKSHAN

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मध्यप्रदेश शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 583/2022/ नौ भोपाल, दिनांक 25 मार्च, 2022 जिसकी विषयवस्तु है - पुलिस विभाग की भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था विषयक।

दिशानिर्देश में स्पष्ट किया गया है कि
(1) आप अवगत होंगे कि पुलिस विभाग में आरक्षकों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है एवं अब परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जायेगा।

(2) यह संज्ञान में लाया गया है कि अधिकांश अभ्यर्थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी एवं महिलाएँ, को विहित खेल विधाओं यथा दौड़, लम्बी कूद (long jump), शॉटपुट की सही तकनीक की जानकारी तथा अभ्यास हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण वे अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की सहायता हेतु उन्हें प्रशिक्षण एवं अभ्यास की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है-

(2.1) इस कार्य हेतु जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी तथा प्राचार्य, महाविद्यालय की समिति गठित की जाये। समिति के सचिव जिला खेल अधिकारी रहेंगे। उक्त समिति अभ्यास हेतु स्थान प्रशिक्षण की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लेगी। यदि आवश्यक हो तो शॉटपुट लांग जम्प के स्थल की तैयारी एवं सामग्री हेतु जनभागीदारी के माध्यम से समिति द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

(2.2) जिले में अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये जिला स्तर पर अभ्यास करने हेतु उपयुक्त स्थान का चयन किया जाये जिला स्तरीय विभागीय खेल परिसर के अतिरिक्त संभागीय मुख्यालयों में स्थित विश्वविद्यालयों, जिला मुख्यालयों पर महाविद्यालय / हायर सेकेण्डरी विद्यालय, जिनके पास खेल मैदान उपलब्ध हो को इस प्रयोजन हेतु चिन्हांकित किया जाये आवश्यकता अनुसार विकास खण्ड मुख्यालय में स्थित हायर सेकेण्डरी विद्यालय को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

(2.3) अभ्यास हेतु चिन्हांकित प्रत्येक खेल मैदान के लिये प्रशिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये खेल विधाओं का प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के खेल निदेशक महाविद्यालयों के खेल अधिकारी तथा हायर सेकेण्डरी विद्यालय के पी.टी.आई के साथ-साथ अन्य प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा सकता है। प्रत्येक खेल मैदान के लिये प्रशिक्षक को नामांकित कर उनके नाम पदनाम ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर की सूची तैयार कर ली जाये एवं उसका जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होने पर उन्हें SMS के माध्यम से अवगत कराया जाये कि यदि ये उक्त सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक हो, तो वे सीधे संबंधित खेल मैदान के प्रभारी प्रशिक्षक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

(2.4) जिला स्तर पर चिन्हांकित खेल मैदान एवं प्रत्येक स्थल के प्रशिक्षण प्रभारी के नाम एवं अन्य जानकारी संबंधित विभागों तथा खेल और युवा कल्याण विभाग को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्रेषित की जाये, ताकि उक्त जानकारी विभागीय वेबसाइट में भी प्रदर्शित की जा सके।

(2.5) महाविद्यालयों में पदस्थ खेल अधिकारी तथा हायर सेकेण्डरी माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ पी.टी.आई. एवं अन्य प्रशिक्षकों हेतु बेसिक प्रशिक्षण, खेल और युवा कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाये। प्रशिक्षण में विधाओं के नियम, तकनीक, बैचों की संख्या प्रशिक्षण की अवधि इत्यादि पर जानकारी खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दी जायेगी विहित खेल विधाओं की सही तकनीक, नियम इत्यादि के संबंध में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा बेसिक मॉडयूल तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

(2.6) खेल मैदान पर एक प्रशिक्षित व्यक्ति आवश्यक रूप से उपस्थित रहने तथा अभ्यर्थियों के लिये पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यह ज्ञापन स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(3) अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
नीचे दिशानिर्देश को click here to download पर क्लिक कर डाउनलोड करके अवलोकन कर सकते हैं।

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उपरोक्त जानकारी से संबंधित pdf नीचे स्क्रॉल कर देख सकते हैं। यदि आप डाउनलोड करना चाहें हैं तो Download pdf के हरे बटन पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।👇

Download PDF

आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
infosrf.com

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