
5 वीं 8 वीं की पुनः परीक्षा 18-23 जुलाई के मध्य - नियम एवं समय विभाग चक्र || दिशानिर्देश के महत्वपूर्ण 6 बिन्दु
(1) पुनः परीक्षा का अवसर शिक्षा का अधिकार नियम - मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 मार्च 2019 द्वारा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में नियम 10 में किये गये संशोधन एवं नियम 10-क (1) (2) (3) के अनुसार ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से दो माह की कालावधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना है।
(2) 5 वीं 8 वीं का परीक्षा परिणाम - दिनांक 13.05.22 को घोषित परीक्षा परीणाम कक्षा 5 हेतु 90.01% एवं कक्षा 8 हेतु 82.35% रहा। परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रत्येक विषय में 33% ) प्राप्त नहीं करने वाले / परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों को कक्षोन्नति प्रदान नहीं की गई है।
(3) समय विभाग चक्र - कक्षा 5 एवं 8. की पुनः परीक्षा सत्र 2021-22, दिनांक 18-23 जुलाई के मध्य संलग्न समय-सारणी अनुसार आयोजित की जाना है। (समय सारणी नीचे दी गई है)
(4) पुनः परीक्षा आयोजन की समस्त प्रक्रिया - पुनः परीक्षा आयोजन की समस्त प्रक्रियाएँ मुख्य परीक्षा के अनुरूप ही रहेंगी। पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्राध्यक्ष का निर्धारण, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति मूल्यांकन केन्द्र एवं मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष निर्धारण आदि गतिविधियों परीक्षा पोर्टल (www.rskmp.in) के माध्यम से पूर्व निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार ही संपादित की जाएंगी।
(5) परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति - पुनः परीक्षा हेतु सूचीबद्ध (मैप्ड) समस्त परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केन्द्र तक पहुँचाने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक को सौंपा जाए।
(6) आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक - वार्षिक मूल्यांकन मुख्य परीक्षा सत्र 2021-22 में प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित परीक्षार्थियों को वार्षिक मूल्यांकन हेतु पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य ही पूर्ण कराना है।
अधिक जानकारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र का अवलोकन करें।
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R. F. Tembhre
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