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शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सुशासन व कानून व्यवस्था पर मध्यप्रदेश मुख्य सचिव महोदय की समीक्षा बैठक (29 अप्रैल 2026) एवं निर्देशों का सारांश


शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सुशासन व कानून व्यवस्था पर मध्यप्रदेश मुख्य सचिव महोदय की समीक्षा बैठक (29 अप्रैल 2026) एवं निर्देशों का सारांश

बैठक में नामांकन, कुपोषण, पेयजल, आंगनवाड़ी को-लोकेशन, मिशन अंकुर, सड़क सुरक्षा एवं नशीले पदार्थों की रोकथाम सहित 50 से अधिक विषयों पर अहम फैसले

📄 मध्यप्रदेश शासन – मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक (29 अप्रैल 2026) – कार्यवाही विवरण

तिथि: 29 अप्रैल 2026  |  स्थान: मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  |  अध्यक्षता: मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन

बैठक में भौतिक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारी शामिल हुए। विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्देश दिए गए।


1. शिक्षा (स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, महिला एवं बाल विकास विभाग)

1.1 नामांकन में वृद्धि एवं ड्रॉपआउट में कमी: शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करें। ड्रॉपआउट विद्यार्थियों का पुनः प्रवेश कराएँ।
1.2 जिला स्तर से दर निर्धारण: प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध हो। वित्तीय स्वीकृतियों में विलंब न हो।
1.3 पुस्तकों की पोर्टल एंट्री: हर विद्यार्थी को मिली पाठ्यपुस्तकों की समयबद्ध पोर्टल प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
1.4 मिशन अंकुर (FLN): सीखने के स्तर में सुधार हेतु विशेष कार्ययोजना। रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता से करें।
1.5 बालिका शौचालय: सभी विद्यालयों में कार्यशील, सुरक्षित एवं स्वच्छ बालिका शौचालय बनाए रखें।
1.6 जर्जर भवन: जर्जर स्कूल/आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत या नवनिर्माण समय-सीमा में करें।
1.7 उल्लास नव भारत साक्षरता: जन-अभियान के रूप में चलाएँ। वर्ष 2027 तक सभी असाक्षरों को बुनियादी साक्षर बनाएँ।
1.8 छात्र मानसिक स्वास्थ्य: सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी सक्रिय करें।


2. आंगनवाड़ी एवं बाल विकास

2.1 आंगनवाड़ी पंजीयन (03-06 वर्ष): सभी बच्चों का शत-प्रतिशत पंजीयन घर-घर सर्वे कर पोषण ट्रैकर ऐप पर करें।
2.2 को-लोकेशन: आंगनवाड़ी केंद्रों का निकटस्थ शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह-स्थापन शीघ्र पूर्ण करें।
2.3 मिशन अंकुर (प्री-स्कूल): FLN सर्वे 2025 के आधार पर कमजोर क्षेत्रों में गतिविधियाँ प्रभावी बनाएँ।


3. ग्रामीण विकास, पेयजल एवं जनजातीय कार्य

3.1 मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना: चयनित ग्रामों में विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार कार्य समय-सीमा में पूर्ण करें।
3.2 पेयजल उपलब्धता: ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट वाले ग्रामों की पहचान कर त्वरित समाधान करें।
3.3 पंचायत स्तर पर नवीन राजस्व स्रोत (OSR): ‘मध्यप्रदेश पंचायत कराधान नियम’ का प्रारूप शीघ्र तैयार करें।
3.4 जल गंगा संवर्धन अभियान: तालाबों, कुओं, बावड़ियों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन कराएँ।
3.5 एकल नल जल योजनाएँ: अपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करें। तकनीकी बाधाएँ त्वरित दूर करें।
3.6 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): अपूर्ण आवास निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें। किस्तों का भुगतान समय पर करें।
3.7 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: चयनित जनजातीय ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क एवं आजीविका कार्य प्राथमिकता से करें।
3.8 PM JANMAN: विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु आवास एवं अन्य सुविधाएँ समय-सीमा में सुनिश्चित करें।
3.9 NRLM / SHG / लखपति दीदी: महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण, मार्केटिंग एवं आय बढ़ाने वाली गतिविधियों से जोड़ें।
3.10 वन अधिकार अधिनियम: पात्र हितग्राहियों को अधिकार पत्र प्रदान करें। लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें।
3.11 नर्मदा परिक्रमा पथ / पंचकोशी यात्रा मार्ग: पेयजल, शौचालय, प्रकाश, स्वच्छता, सुरक्षा एवं ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
3.12 मनरेगा / SNA-SPARSH: मजदूरी एवं सामग्री भुगतान में विलंब न हो।
3.13 नवीन जिला पंचायत/जनपद पंचायत भवन: भूमि विवाद वाले प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें।


4. स्वास्थ्य एवं संबंधित क्षेत्र

4.1 कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उपचार: घर-घर सर्वे कर SAM, MAM, SUW बच्चों का उपचार एवं नियमित फॉलोअप करें।
4.2 रोगी कल्याण समिति / जिला पोषण समिति: नियमित बैठकें कर निर्णयों का पालन सुनिश्चित करें।
4.3 मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम: नवीन चिन्हित बच्चों का पंजीयन एवं समय पर उपचार करें।
4.4 ANC पंजीयन: सभी गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत ANC पंजीयन सुनिश्चित करें।
4.5 एनीमिया एवं PIH प्रबंधन: गंभीर एनीमिक गर्भवती महिलाओं एवं PIH प्रकरणों का समय पर उपचार करें।
4.6 मातृ मृत्यु समीक्षा: हर मातृ मृत्यु की कारणवार समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाएँ।
4.7 SNCU / नवजात देखभाल / बाल मृत्यु समीक्षा: शिशु मृत्यु दर वाले उच्च जोखिम क्षेत्रों में संसाधन बढ़ाएँ।
4.8 सिकल सेल / टीबी / नि:क्षय पोषण: जाँच, उपचार एवं पोषण योजना में प्रगति सुनिश्चित करें।
4.9 लाड़ली बहना योजना / भवन एवं निर्माण कर्मकार मंडल: पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ प्रदान करें।
4.10 आयुष्मान पंजीयन: पात्र हितग्राहियों का पंजीयन करें। फर्जी कार्ड बनाने पर कानूनी कार्रवाई करें।
4.11 स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग: शासन स्तर से बनी चेकलिस्ट के अनुसार कलेक्टर मासिक समीक्षा करें।


5. अन्य विषय

5.1 Forest Degradation: लैंड बैंक की जानकारी कलेक्टर एवं DFO मिलकर तैयार करें।
5.2 गेहूं, चना एवं मसूर उपार्जन: उपार्जन केंद्रों पर पेयजल, छाया आदि व्यवस्था करें। चेक-पोस्ट स्थापित करें। भुगतान समय पर करें।
5.3 पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण: ऐतिहासिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण प्राथमिकता से करें।
5.4 जनगणना की प्रगति: निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें। जिला नोडल अधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएँ।


6. सुशासन

6.1 नामांतरण / सीमांकन / बंटवारा: लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाएँ। भू-अर्जन में मुआवजा समय पर दें।
6.2 लोक सेवा गारंटी / CM हेल्पलाइन: समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें।
6.3 डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म: अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण से जोड़ें। प्रशासनिक क्षमता निर्माण सुदृढ़ करें।


7. कानून व्यवस्था (गृह एवं परिवहन विभाग)

7.1 संवेदनशील क्षेत्र एवं महिला अपराध: विशेष निगरानी रखें। महिला अपराध प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें।
7.2 नशीले पदार्थों की रोकथाम (NCORD): संवेदनशील स्थानों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई करें।
7.3 SC/ST अत्याचार प्रकरण: पीड़ितों को राहत राशि समय पर दें। नियमित समीक्षा करें।
7.4 सड़क सुरक्षा / ब्लैक स्पॉट: दुर्घटना संभावित स्थलों का सुधार करें। हेलमेट एवं सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लागू करें।
7.5 नवीन आपराधिक कानून / साइबर अपराध / शस्त्र लाइसेंस: नए कानूनों का प्रचार करें। साइबर अपराध जागरूकता अभियान चलाएँ।
7.6 PM-राहत योजना / राहवीर योजना: 24/48 घंटे में कार्रवाई करें। दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा दें।


✅ मुख्य सचिव के विशेष निर्देश

▪ कमजोर प्रगति वाले जिलों में प्रत्येक माह 1-2 समीक्षा बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करें।
▪ जिला कलेक्टर सभी विभागों के समन्वयक अधिकारी के रूप में व्यक्तिगत एवं नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें।
▪ विभागीय एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन निर्धारित समय-सीमा में करें।
▪ योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी।
▪ कलेक्टर समीक्षा के साथ-साथ भौतिक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें।
▪ सभी विभाग एवं जिला कलेक्टर समन्वित रूप से कार्य करें और अगली बैठक में स्पष्ट प्रगति प्रस्तुत करें।


बैठक समाप्त।
डिजिटली हस्ताक्षरित – सचिन्द्र राव, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (दिनांक: 22 मई 2026)

लेख का सारांश:
29 अप्रैल 2026 को मुख्य सचिव मप्र की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। स्कूल शिक्षा में शत-प्रतिशत नामांकन, ड्रॉपआउट कमी, FLN मिशन अंकुर, पुस्तक पोर्टल एंट्री पर जोर दिया। आंगनवाड़ी पंजीयन, को-लोकेशन, कुपोषण उपचार, पेयजल व्यवस्था, मनरेगा भुगतान, नशीले पदार्थ रोकथाम, सड़क सुरक्षा और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।
विषय क्षेत्र: शासन एवं प्रशासन, शिक्षा नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था, जल संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कल्याण
जानकारी का स्रोत: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की आधिकारिक बैठक कार्यवाही विवरण (दिनांक 22 मई 2026, डिजिटली हस्ताक्षरित)

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