समयमान वेतनमान नियम - वेतनमान निर्धारण || क्रमोन्नति लाभ || Time pay scale rules
शासन द्वारा निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर 'अ' तथा 'ब' वर्ग के सिविल सदस्यों को 8 वर्ष तथा 'स' वर्ग के सदस्यों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पर प्रथम वेतनमान दिए जाने व 16 व 20 वर्ष की सेवा अवधि पर द्वितीय वेतनमान दिए जाने का प्रावधान है।
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