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चिकित्सा (चिकित्सालय अवकाश) - अवकाश की पात्रता, देयता, अवकाश वेतन, अवकाश स्वीकृत-कर्ता प्राधिकारी

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शासकीय कर्मचारियों के जीवन काल में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब बीमारी/दुर्घटना आदि के कारण अपने कर्तव्य पर प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अवकाश लेने की आवश्यकता होती है, जिसे चिकित्सा या चिकित्सालय अवकाश कहा जाता है। यहाँ पर 'हस्त पुस्तिका' खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय - 10 में दी गई जानकारी का उल्लेख किया गया है।

(1) चिकित्सा अवकाश हेतु कौन से कर्मचारी पात्र हैं (अहर्ता) - ऐसे कर्मचारी जो किसी अधीनस्थ सेवा में कार्यरत हैं और ड्यूटी के दरमियान किसी दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं या बीमारी के कारण अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ हैं ऐसी स्थिति में अस्वस्थता के कारण उन्हें अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

मूल नियम 101 सहायक नियम 155 के अनुसार यह अवकाश उन्हीं सरकारी सेवकों को देय है जिनका वेतन रुपये 1180 (पुराने वेतनमान में) प्रतिमाह से अधिक न हो। ऐसे समस्त स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवकों, जिन्हें अपने कर्तव्यों के कारण खतरनाक मशीनरी, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैसों अथवा औषधियों आदि से काम करना पड़ता है अथवा जिन्हें अपने कर्तव्यों, जिनका उल्लेख सहायक नियम 155 के उप नियम (5) में है, के कारण दुर्घटना अथवा बीमारी का विशेष जोखिम उठाना पड़ता है, को शासकीय कर्तव्यों के परिपालन के दौरान दुर्घटना या बीमारी से ग्रसित होने पर चिकित्सालय / औषधालय में उपचार हेतु भर्ती होने पर अथवा बाह्य रोगी के रूप में चिकित्सा कराने हेतु प्रदान किया जाता है।

(2) अवकाश अवधि (अवकाश देयता) - कर्मचारियों के द्वारा यह अवकाश चाहे एक बार में लिया जाय अथवा किश्तों में, किसी भी दशा में 3 वर्ष की कालावधि में 6 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। चिकित्सालय अवकाश को अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा इसे न ही अन्य देय अवकाश से संयोजित किया जा सकता है, परन्तु इसमें यह शर्त जुड़ी है कि कुल मिलाकर अवकाश अवधि 28 माह से अधिक नहीं होगी।

(3) अवकाश के समय वेतन - सहायक नियम 156 के अनुसार चिकित्सालय अवकाश अवधि के पहले 3 माह तक के लिये वही अवकाश वेतन प्राप्त होता है जो वेतन अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरन्त पूर्व प्राप्त हो रहा हो। तीन माह से अधिक की शेष अवधि के लिए गये अवकाश वेतन उक्त दर के आधे के मान से दिया जाता है। (सहायक नियम 155 तथा 156)

(4) स्वीकृता प्राधिकारी - चिकित्सालय अवकाश प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकता है।

इन प्रकरणों 👇 के बारे में भी जानें।
1. कर्मचारियों/शिक्षकों के सेवा काल की प्रमुख तिथियाँ
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12. अशासकीय विद्यालय में क्रीड़ा शुल्क केवल 40% भाग रहेगा- निर्देश


आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
infosrf.com

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