परीक्षा के दरम्यान सी.डब्लू.एस.एन. (दिव्यांग) विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी | CWSN students facilities during the examination
राज्य शिक्षा केंद्र मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./रा.शि.के. / मूल्याकंन / वार्षिक मूल्यांकन/2023-24/311 भोपाल, दिनांक 17-01-24 के पृष्ठ क्रमांक 13 व 14 में वर्णित जानकारी अनुसार —
→ सी.डब्लू.एस.एन. (दिव्यांग) विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं—
दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016. नई शिक्षा नीति 2020 एवं भारत सरकार के निर्देश क्र. F-9-39/2021-15-18 दिनांक 19.04.2022 के प्रकाश में दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं—
(A) परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन की दौरान दी जाने वाली सुविधाएं—
1. (i) कक्षा- 5 व 8 हेतु पंजीकृत समस्त श्रवण बाधित, वाक् एवं भाषा दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक रुग्णता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु दिव्यांगता एवं ऑटिज्म से पीड़ित सी.डब्यू.एस.एन. परीक्षार्थियों को प्रथम भाषा अंतर्गत हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू / मराठी में से कोई भी एक भाषा लेकर परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा रहेगी। इन परीक्षार्थियों को द्वितीय एवं तृतीय भाषा की परीक्षा से छूट रहेगी।
(ii) पूर्ण दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु गणित की जगह संगीत विषय के चयन की सुविधा रहेगी।
2. CWSN छात्रावास के दिव्यांग बच्चों के प्रवेश पत्र अध्ययनरत शाला से जनरेट किए जाएंगे किन्तु इन बच्चों को उनके नियास (ग्राम / शहर) के निकटस्थ परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित होने की व्यवस्था की जाने को कहा गया है। जिसका विवरण दोनों शालाओं के डाईस कोड सहित पोर्टल पर दर्ज किये जाने को कहा गया है।
(B) परीक्षा केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाएं—
1. पूर्ण दृष्टिबाधित, आंशिक दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक् एवं भाषा दिव्यांगता, मानसिक पक्षाघात / सेरीव्रल पाल्सी, कुष्ठरोग मुक्त, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, आटिज्म, अस्थिबाधित, मांस पेशीय दुर्विकास, एसिड अटैक, बौनापन, क्रोनिक स्नायविक स्थिति, मल्टीपल सिलोरिसिस, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकिल सेल बीमारी, पार्किंसन रोग से पीड़ित परीक्षार्थी को निर्धारित परीक्षा अवधि में प्रत्येक घण्टे 20 मिनिट का अतिरिक्त समय दिये जाने को कहा गया है।
2. पूर्ण दृष्टिबाधित, हाथ से निःशक्त व लिखने में असमर्थ अथवा लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर परीक्षार्थियों को लेखक की सुविधा रहेगी। लेखक की व्यवस्था परीक्षार्थी द्वारा स्वयं की जा सकेगी। किन्तु लेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम से कम एक निचली कक्षा में अध्ययनरत् होना आवश्यक है। इस संबंध में निर्णय का अधिकार परीक्षा केन्द्र प्रभारी को रहेगा। परीक्षा केन्द्र में ऐसे परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था पृथक कक्ष में की जाए, जो पर्यवेक्षक की निगरानी में रहें। लेखक का पारिश्रमिक परीक्षार्थी को स्वयं वहन करना होगा।
3. दृष्टिबाधित परीक्षार्थी यदि लेखक नहीं चाहता है तो प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए रीडर चयन करने की सुविधा रहेगी।
4. जो दृष्टिबाधित बच्चे ब्रेल लिपि में उत्तर देना चाहते हैं उन्हें ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने की अनुमति प्रदान की जाए तथा ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के लिए निर्धारित प्रत्येक घंटे पर 20 मिनट अधिक का समय भी दिया जाए। परीक्षा हेतु बेल पेपर तात्कालिक रूप से दृष्टिबाधित विद्यार्थी स्वयं साथ लेकर आएं, परीक्षा उपरांत बेल पेपर की वास्तविक कीमत का भुगतान संबंधित परीक्षा केन्द्रध्यक्ष द्वारा किये जाने जाने को कहा गया है।
5. अल्प दृष्टि वाले दिव्यांग परीक्षार्थी यदि स्वयं लेखन करना चाहें तो उसे मैग्नीफाईंग ग्लास/पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर उपयोग करने की सुविधा रहेगी, जिसकी व्यवस्था परीक्षार्थी को स्वयं करने को कहा गया है।
6. आशिक दृष्टिबाधित, सेरेब्रल पाल्सी से पीडित एवं कुष्ट रोग मुक्त परीक्षार्थी को आवश्यकतानुसार विशेष पेन के उपयोग की सुविधा रहेगी। विशेष पेन की व्यवस्था परीक्षार्थी द्वारा स्वयं की जाने को कहा गया है।
7. पूर्ण दृष्टिबाधित, आंशिक दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक् एवं भाषा दिव्यांगता, मानसिक पक्षाघात / सेरीब्रल पाल्सी, मानसिक रुग्णता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु दिव्यांगता एवं ऑटिज्म से पीडित परीक्षार्थियों हेतु जिस विषय की परीक्षा हो उससे संबंधित पाठ्य पुस्तक, नोट्स कॉपियां परीक्षा कक्ष में लाने की (ओपन बुक टेस्ट) सुविधा रहेगी। इन परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था पृथक कक्ष में पर्यवेक्षक की निगरानी में रहेगी।
8. मूक बधिर परीक्षार्थियों हेतु मूक बधिर शाला के एक शिक्षक को परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित रहने की सुविधा रहेगी।
(C) उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं—
1. rsk पत्र की कड़िका 15.2.1 उक्त [(B) 1.] में वर्णित समस्त 21 प्रकार की द्विव्यांगता श्रेणी के परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान वर्तनी की त्रुटियों पर अंक नहीं काटे जाएंगे।
2. ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने वाले विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिले के विशेष विद्यालय के शिक्षकों अथवा ब्रेल लिपि के अन्य जानकार व्यक्तियों की सहायता से करवाने की व्यवस्था की जाने को कहा गया है।
3. CWSN छात्रावास के द्विव्यांग परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा केन्द्र हेतु निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र अंतर्गत ही किया जाएगा तत्पश्चात् प्राप्तांकों का रिकार्ड छात्र की अध्ययनरत संस्था को प्रेषित किया जाएगा। इनके प्राप्तांकों की प्रविष्टि छात्र की अध्ययनरत शाला हेतु निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र के माध्यम से पोर्टल पर कराई जाने को कहा गया है।
4. गृह आधारित शिक्षा पाने वाले अत्यधिक दिव्यांग बच्चों की परीक्षा उनके घर पर APC (IED) व MRC के सहयोग से संपन्न कराई जाए। इनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन शाला स्तर पर APC (IED) व MRC के सहयोग से कराया जाए एवं प्राप्तांकों की प्रविष्टि संबंधित विकासखण्ड के मूल्यांकन केन्द्र के माध्यम से पोर्टल पर कराई जाएगी।
जानकारी का स्रोत — राज्य शिक्षा केंद्र मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्र./रा.शि.के. / मूल्याकंन / वार्षिक मूल्यांकन/2023-24/311 भोपाल, दिनांक 17-01-24
I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com
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