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प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, राज्य सलाहकार परिषद्, निदेश जारी करने की शक्ति, एवं स्कूल मैपिंग – (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : नियम 19, 20, 21, 22)


प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, राज्य सलाहकार परिषद्, निदेश जारी करने की शक्ति, एवं स्कूल मैपिंग – (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : नियम 19, 20, 21, 22)

उप शीर्षक:
प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (प्ररूप-4) का प्रावधान, 1 माह के भीतर जारी करना, मान्यता क्रमांक एवं DISE कोड अंकित करना, राज्य सलाहकार परिषद् का गठन – अध्यक्ष (स्कूल शिक्षा मंत्री), सह-अध्यक्ष (आदिम जाति कल्याण मंत्री), 12 सदस्य (विशेष आवश्यकता, पूर्व-प्राथमिक, शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञ अनिवार्य), सदस्य-सचिव (आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र), तिमाही बैठक, 8 सदस्यों की गणपूर्ति, निदेश जारी करने की शक्ति, एवं स्कूल मैपिंग (सामाजिक एवं भौगोलिक बाधाओं को दूर करने हेतु एक वर्ष में एवं प्रतिवर्ष)
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मध्यप्रदेश RTE नियम 2011: प्रमाण पत्र, राज्य परिषद्, निदेश व मैपिंग (नियम 19,20,21,22) | पूर्ण विश्लेषण
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मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 के नियम 19,20,21,22 की सम्पूर्ण जानकारी। जानें प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (प्ररूप-4) - 1 माह के भीतर जारी, प्रधान शिक्षक द्वारा, मान्यता क्रमांक एवं DISE कोड अंकित अनिवार्य। राज्य सलाहकार परिषद् - अध्यक्ष (स्कूल शिक्षा मंत्री), सह-अध्यक्ष (आदिम जाति कल्याण मंत्री), 12 सदस्य (विशेष आवश्यकता, पूर्व-प्राथमिक, शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञ अनिवार्य), सदस्य-सचिव (आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र), तिमाही बैठक, 8 सदस्यों की गणपूर्ति। नियम 21 - राज्य सरकार को निदेश जारी करने क
लेख का सारांश:
मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 के नियम 19 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (प्ररूप-4) का प्रावधान है, जो प्रधान शिक्षक द्वारा 1 माह के भीतर दिया जाएगा। नियम 20 में राज्य सलाहकार परिषद् का गठन - अध्यक्ष (स्कूल शिक्षा मंत्री), सह-अध्यक्ष (आदिम जाति कल्याण मंत्री), 12 सदस्य (विशेष आवश्यकता, पूर्व-प्राथमिक, शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञ अनिवार्य), तिमाही बैठक। नियम 21 राज्य सरकार को निदेश जारी करने की शक्ति देता है। नियम 22 में स्कूल मैपिंग (1 वर्ष में एवं प्रतिवर्ष) का प्रावधान है।
विषय क्षेत्र:
शिक्षा, विधि एवं कानून, बाल अधिकार, स्कूल प्रबंधन, शासन एवं नीति निर्धारण, योजना एवं विकास
जानकारी का स्रोत:
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26 मार्च 2011, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

📖 विस्तृत विश्लेषण: नियम 19, 20, 21 एवं 22 (मध्यप्रदेश नियमावली, 2011)


🔹 19. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र प्रदान करना

प्रावधान (नियम 19 के अनुसार):
प्रमाण पत्र जारी करना: स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
प्ररूप: यह प्रमाण पत्र प्ररूप-4 में जारी किया जाएगा।
मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए अतिरिक्त शर्त: मान्यता प्राप्त स्कूल प्रमाण पत्र पर मान्यता प्रमाण पत्र का क्रमांक प्रमुख रूप से मुद्रांकित करेंगे।
DISE कोड: स्कूल का DISE कोड भी प्रमाण पत्र पर अंकित होगा।

🔹 20. राज्य सलाहकार परिषद् (State Advisory Council) का गठन

प्रावधान (नियम 20 के अनुसार):
संरचना: परिषद् में अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष एवं 12 सदस्य होंगे।
पदेन अध्यक्ष: राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री
पदेन सह-अध्यक्ष: राज्य सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री
सदस्यों की नियुक्ति: राज्य सरकार द्वारा, प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से:
    ❖ न्यूनतम 1 सदस्य - विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव वाला।
    ❖ न्यूनतम 1 सदस्य - पूर्व प्राथमिक शिक्षा (प्री-प्राइमरी) के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाला।
    ❖ न्यूनतम 1 सदस्य - शिक्षकों की शिक्षा (टीचर एजुकेशन) के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाला।
सदस्य-सचिव: आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र
विशेष आमंत्रिती: सचिव (स्कूल शिक्षा) एवं सचिव (आदिम जाति कल्याण), यदि वे सदस्य नहीं हैं।
बैठक: परिषद् की बैठक प्रत्येक 3 माह (तिमाही) में एक बार होगी।
गणपूर्ति (Quorum): बैठक के लिए 8 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।
भत्ते एवं शर्तें: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

🔹 21. निदेश जारी करने की शक्ति

प्रावधान (नियम 21 के अनुसार):
शक्ति: राज्य सरकार को किसी ऐसे मुद्दे या कठिनाई का निवारण करने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति होगी, जो नियमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में उत्पन्न हों।
उद्देश्य: यह प्रावधान राज्य सरकार को लचीलापन प्रदान करता है, ताकि अप्रत्याशित परिस्थितियों या कठिनाइयों का समाधान किया जा सके।

🔹 22. स्कूल मैपिंग (School Mapping) – नियम 5 में विस्तृत उल्लेख

प्रावधान (नियम 5(1) के अनुसार):
परिभाषा (नियम 2(1)(त)): स्कूल मैपिंग से अभिप्रेत है - सामाजिक अवरोधों तथा भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए स्कूल स्थान की योजना बनाना।
कार्यान्वयन: राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष स्कूल मैपिंग करेगा।
पहचान: सभी बच्चों की पहचान की जाएगी - दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले, निःशक्त, वंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं धारा 4 के बच्चे
उद्देश्य: प्रत्येक बस्ती के लिए पड़ोसी स्कूल का निर्धारण एवं स्थापना सुनिश्चित करना।


20 बहुविकल्पीय प्रश्न (उत्तर सहित)


प्रश्न 1. प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र किस प्ररूप में जारी किया जाएगा?
(A) प्ररूप-1
(B) प्ररूप-2
(C) प्ररूप-3
(D) प्ररूप-4
उत्तर: (D)

प्रश्न 2. प्रमाण पत्र कितने समय के भीतर जारी किया जाएगा?
(A) 15 दिन
(B) 30 दिन (1 माह)
(C) 45 दिन
(D) 60 दिन
उत्तर: (B)

प्रश्न 3. प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा?
(A) जिला शिक्षा अधिकारी
(B) प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक
(C) कलेक्टर
(D) स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष
उत्तर: (B)

प्रश्न 4. मान्यता प्राप्त स्कूल को प्रमाण पत्र पर क्या अंकित करना होगा?
(A) स्कूल का नाम
(B) मान्यता प्रमाण पत्र का क्रमांक
(C) प्रधानाचार्य का नाम
(D) ग्राम का नाम
उत्तर: (B)

प्रश्न 5. राज्य सलाहकार परिषद् में कितने सदस्य होंगे?
(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 15
उत्तर: (C)

प्रश्न 6. राज्य सलाहकार परिषद् के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?
(A) मुख्यमंत्री
(B) स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री
(C) राज्यपाल
(D) मुख्य सचिव
उत्तर: (B)

प्रश्न 7. राज्य सलाहकार परिषद् के पदेन सह-अध्यक्ष कौन होते हैं?
(A) वित्त मंत्री
(B) गृह मंत्री
(C) आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री
(D) शिक्षा सचिव
उत्तर: (C)

प्रश्न 8. राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्य-सचिव कौन होते हैं?
(A) जिला शिक्षा अधिकारी
(B) आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र
(C) सचिव, स्कूल शिक्षा
(D) निदेशक, SCERT
उत्तर: (B)

प्रश्न 9. राज्य सलाहकार परिषद् की बैठक कितने महीने में एक बार होगी?
(A) 1 माह
(B) 2 माह
(C) 3 माह
(D) 6 माह
उत्तर: (C)

प्रश्न 10. राज्य सलाहकार परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति (Quorum) कितनी है?
(A) 4 सदस्य
(B) 6 सदस्य
(C) 8 सदस्य
(D) 10 सदस्य
उत्तर: (C)

प्रश्न 11. राज्य सलाहकार परिषद् में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में कितने सदस्य होने चाहिए?
(A) कम से कम 1
(B) कम से कम 2
(C) कम से कम 3
(D) कोई अनिवार्यता नहीं
उत्तर: (A)

प्रश्न 12. पूर्व प्राथमिक शिक्षा (प्री-प्राइमरी) के क्षेत्र में विशेषज्ञ सदस्य की क्या अनिवार्यता है?
(A) कम से कम 1
(B) कम से कम 2
(C) कम से कम 3
(D) कोई अनिवार्यता नहीं
उत्तर: (A)

प्रश्न 13. निदेश जारी करने की शक्ति किसके पास है?
(A) राज्य सरकार
(B) केन्द्र सरकार
(C) जिला शिक्षा अधिकारी
(D) राज्य शिक्षा केन्द्र
उत्तर: (A)

प्रश्न 14. स्कूल मैपिंग का उद्देश्य क्या है?
(A) स्कूलों की संख्या गिनना
(B) सामाजिक अवरोधों तथा भौगोलिक दूरी को दूर करना
(C) शिक्षकों का स्थानांतरण करना
(D) छात्रों का डेटा एकत्र करना
उत्तर: (B)

प्रश्न 15. स्कूल मैपिंग कितने समय में पूरी करनी होगी?
(A) 3 माह
(B) 6 माह
(C) 1 वर्ष
(D) 2 वर्ष
उत्तर: (C)

प्रश्न 16. स्कूल मैपिंग के अंतर्गत किन बच्चों की पहचान की जाएगी?
(A) दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले
(B) निःशक्त बच्चे
(C) वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चे
(D) उपरोक्त सभी
उत्तर: (D)

प्रश्न 17. प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र किस धारा के अधीन दिया जाता है?
(A) धारा 29
(B) धारा 30(2)
(C) धारा 25
(D) धारा 38
उत्तर: (B)

प्रश्न 18. राज्य सलाहकार परिषद् के विशेष आमंत्रिती कौन हो सकते हैं?
(A) सचिव, स्कूल शिक्षा एवं सचिव, आदिम जाति कल्याण (यदि सदस्य नहीं हैं)
(B) सभी जिला कलेक्टर
(C) सभी जिला शिक्षा अधिकारी
(D) सभी प्रधानाध्यापक
उत्तर: (A)

प्रश्न 19. स्कूल मैपिंग किस नियम में मुख्य रूप से परिभाषित है?
(A) नियम 2(1)(त)
(B) नियम 4
(C) नियम 5(1)
(D) उपरोक्त सभी
उत्तर: (D) (परिभाषा नियम 2(1)(त) में, कार्यान्वयन नियम 5(1) में)

प्रश्न 20. राज्य सरकार निदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किस उद्देश्य से कर सकती है?
(A) नियमों के क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों का निवारण
(B) शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के लिए
(C) स्कूल बंद करने के लिए
(D) परीक्षा तिथियाँ बदलने के लिए
उत्तर: (A)


निष्कर्ष

नियम 19, 20, 21 एवं 22 RTE Act 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता, शासन संरचना, लचीलापन एवं योजना सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण हैं। नियम 19 प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (प्ररूप-4) प्रदान करने का प्रावधान करता है। नियम 20 राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करता है, जिसमें विशेष आवश्यकता, पूर्व-प्राथमिक एवं शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञ अनिवार्य हैं। नियम 21 राज्य सरकार को निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नियम 22 स्कूल मैपिंग के माध्यम से सामाजिक एवं भौगोलिक बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इन प्रावधानों का पालन करना प्रत्येक स्कूल एवं स्थानीय प्राधिकारी की जिम्मेदारी है।


टैग्स:

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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
लेखक
(Writer)
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