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त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम (समय अनुसूची) निरस्त

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-37 / PN- 01/2021/ तीन / 954 के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम (समय अनुसूची) निरस्त करने के संबंध में दिशानिर्देश दिये गए हैं। दिशानिर्देश में कहा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ-37/PN 01 / 2021 / तीन / 953, दिनांक 28/12/2021 की प्रति संलग्न है।

दिशानिर्देश में जानकारी देते हुए कहा गया है कि आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-37/ PN 01/ 2021 / तीन / 681 दिनांक 04/12/2021 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी निर्वाचन समय अनुसूची (कार्यक्रम) एवं उनके अनुसरण में की गई निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाहियों को निरस्त किया गया है।
कृपया आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पारित आदेश की संलग्न प्रति में जो विवरण दिया गया है उस विवरण की जानकारी अक्षरशः नीचे दी गई है-

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्र. / एफ-37/ PN-01/2021 / तीन / 953 // आदेश // भोपाल, दिनांक 28/12/2021 के अनुसार विवरण इस प्रकार है-

1. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-28 की अपेक्षा अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-37 / PN-01/2021 / तीन / 681 दिनांक 04.12.2021 द्वारा पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु समय अनुसूची विहित की जाकर निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया था।

2. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के क्रमांक एफ-35 / PN-01/2021/ तीन/ 16-18 दिनांक 04.01.2021 द्वारा संदर्भ तिथि 01 जनवरी 2021 के आधार पर मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम-14 की अपेक्षानुसार पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम नियत कर दिनांक 03 मार्च 2021 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था, जिसके आधार पर आम निर्वाचन प्रस्तावित था।

3. मध्यप्रदेश शासन अध्यादेश क्रमांक 14 सन् 2021 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा-9 के पश्चात् धारा-9क का अंत:स्थापन किया गया, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-454 दिनांक 21.11.2021 किया गया है। उक्त प्रावधान निम्नानुसार अंतःस्थापित किया गया -

9क - कतिपय अवधि की समाप्ति के पश्चात् पंचायतों के भावी परिसीमन अथवा विभाजन का निरस्तीकरण समझा जाना।

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ ग्राम पंचायत या उसके बा अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन ऐसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किया जाता है किन्तु ऐसी पंचायत के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से उक्त परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर जारी नहीं की जाती है. वहीं उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे -

(एक) इस प्रकार प्रकाशित ग्राम पंचायतो या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायता या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला ग्राम पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निरस्त समझा जाएगा जिस तारीख को उक्त परिसीमन अथवा विभाजन प्रकाशित हुआ था।

(दो) ग्राम पंचायतों या उनके वार्डो अथवा जनपद पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्री अथवा जिला पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन उस परिसीमन अथवा विभाजन के आधार पर किया जायेगा जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे।

(तीन) ग्राम पंचातयों या उनके वार्डों या जनपद पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों के प्रवर्ग उन्हीं प्रवर्गों के लिए आरक्षित बने रहेंगे जैसे कि वे उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति पर थे परन्तु उपरोक्त परिणाम ऐसी ग्राम पंचायतों अथवा उनके वार्डों या जनपद पंचायतों अथवा उनके निर्वाचन क्षेत्रों या जिला पंचायतों अथवा उनके निर्वाचन क्षेत्रों जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के पश्चात् किसी नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना के कारण परिसीमित या विभाजित किए गए थे के संबंध में लागू नहीं होंगे।"

उक्त अध्यादेश के परिणाम स्वरूप परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस पंचायतों के पूर्व कार्यकाल के अनुसार प्रभावशील हो गया।

4. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-12 23 एवं 30 में परिसीमन संबंधी अधिकार एवं उक्त अधिनियम की धारा 13 17. 23 25 एवं 30 में आरक्षण संबंधी अधिकार राज्य शासन में निहित है।

5. मध्यप्रदेश शासन अध्यादेश क्रमांक 14 सन 2021 प्रभावशील होने के फलस्वरूप परिसीमन के आधार पर मतदाताओं को यथोचित स्थान पर प्रविष्ट किये जाने हेतु आयोग के आदेश क्रमांक एफ-35 / PN 01/2021 / तीन / 532 दिनांक 23.11.2021 द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिनांक 06.12.2021 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया।

6. आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-37/PN-01/2021 / तीन / 681 दिनांक 04.12.2021 द्वारा पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 तीन चरणों में सम्पादित कराये जाने हेतु समय अनुसूची (कार्यक्रम) निर्धारित किया गया है। मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 नियम-28 के अंतर्गत निर्वाचन की सूचना तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-29क के अंतर्गत स्थानों / सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना दिनांक 13.12.2021 को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की गई है।

7. निर्वाचन प्रक्रिया के प्रचलन के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP(C) क्रमांक 20734 / 2021 [Miscellaneous Application Diary No(s) 31495/2021] मनमोहन नागर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.12 2021 में यह निर्देशित किया गया कि :

"Accordingly, we direct the Madhya Pradesh State Election Commission to stay the election process in respect of OBCS seats only, in all the local bodies and to re-notify those seats for General Category. Further, election for General Category seats shall proceed along with other election already notified and is underway but results of all the seats (including re-notified General seats) will be declared together on the same day."
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2021 के अनुक्रम में शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग पदों को re-notify किये जाने की कार्यवाही नहीं की गई है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोग के क्रमांक एफ-37/ PN 01/ 2021 / तीन / 839 दिनांक 17.12.2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। इसी प्रकार आयोग के क्रमांक एफ-37/ PN-01/2021 / तीन / 896 दिनांक 22.12.2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 में सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा रोके जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये।

9. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 513 दिनांक 26.12.2021 द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) तुरन्त प्रभाव से वापस लिया गया है।

10. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश क्रमांक 14 सन 2021 दिनांक 26.122021 को वापस लिये जाने के परिणाम स्वरूप वर्तमान में अध्यादेश क्रमांक 14 सन 2021 दिनांक 21.11.2021 पूर्व की स्थिति प्रभावशील हो गई है अर्थात् आयोग द्वारा जिस परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची तैयार कराई गई थी, वह परिसीमन वर्तमान में परिवर्तित हो गया है। अर्थात् आयोग के निर्देशानुसार जो मतदाता सूची तैयार की गई है, वह वर्तमान में प्रभावशील परिसीमन के अनुरूप नहीं है। ग्राम पंचायतों एवं उनके वार्ड, जनपद पंचायतों एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र तथा जिला पंचायतों एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र की सीमाए उस अनुरूप नहीं रह गई है, जसरी की निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के समय विद्यमान थी। इसी प्रकार स्थानों / सीटों के आरक्षण की स्थिति भी परिवर्तित हो गई है।

11. अध्यादेश वापस लिये जाने के परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम (समय अनुसूची) अनुसार निर्वाचन के संचालन हेतु परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस यह नहीं रहा जिसके आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। इस स्थिति में प्रचलित निर्वाचन प्रक्रिया को वर्तमान स्वरूप में निरंतर रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। 12. अतः मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-18 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश क्रमांक एफ 37 / PN-01/2021 / तीन / 681 दिनांक 04.12.2021 को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी निर्वाचन समय अनुसूची (कार्यक्रम) एवं उनकी अनुसरण में की गई निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाहियों को निरस्त किया जाता है।

13. त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो चुका है और इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में अत्याधिक विलम्ब हो चुका है। आयोग के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु शीघ्र निर्वाचन करवाया जाना आवश्यक है। आगामी निर्वाचन प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP(C) क्रमांक 20734 / 2021 [Miscellaneous Application Diary No(s) 31495/2021] मनमोहन नागर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2021 का पालन करते हुए यथाशीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

इस तरह से मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आदेश में जो जानकारी दी गई है, उसका विवरण ऊपर दिया गया है। दिशा निर्देश का अवलोकन करने के लिए नीचे Download related pdf पर क्लिक करके आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं।

इस 👇 बारे में भी जानें।
प्रतिभा पर्व 2021-22 में कक्षा 1 व 2 की मूल्यांकन प्रक्रिया

I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com

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(संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिये गए विडियो को देखें।)

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