
विद्यालय में विद्यार्थियों की सुरक्षा - सत्र 2022-23 || Safety of students in school - शासन के निर्देश
(1) सुरक्षित शाला भवन - छात्रों की सुरक्षा के लिये संस्था का भवन सुरक्षित होना चाहिए।
(2) साइबर सुरक्षा - स्वास्थ्य और स्वच्छता मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण और साइबर सिक्योरिटी आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
(3) सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की - शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा विद्यालय प्रबन्धन की जिम्मेदारी होगी।
(4) परिवहन सुरक्षा - विद्यालयों में छात्रों के परिवहन में सुप्रीमकोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना होगा। सीबीएससी ने 2017 में स्कूल बस में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिये गाइडलाइन जारी की थी जो https://www.cbse.gov.in/cbsenew/Examinationcircular22017/43-circular.pdf पर उपलब्ध है।
(5) बसों में सुरक्षा - स्कूल बसों में दरवाजे बंद बस ड्राइवर यूनीफार्म में हो। नियमानुसार उनका लाइसेंस बना हो से कम 5 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव एक योग्य व्यक्ति हो जो छात्रों की व्यवस्था देखे।
(6) विद्यालयों का safely audit - प्रत्येक विद्यालय का safely audit किया जाना चाहिए, इसके लिये विद्यालयों के विद्यार्थियों की सुरक्षा मेन्युल में व चैकलिस्ट दी गई है।
उक्त निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा हेतु निर्देश जारी किये गए हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे पत्र का अवलोकन करें।
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1. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति का फॉर्म की प्रविष्टियाँ
2. जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज।
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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
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Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
infosrf.com
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