विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी मेले के लिए ये हैं पालनार्थ आवश्यक दिशानिर्देश
इस लेख में विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी मेले के लिए ये हैं पालनार्थ आवश्यक दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई है।
राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्र./पापु/राशिके 2024 / 2213 भोपाल, दिनांक 7/10/24 एवं संदर्भ पत्र एनसीईआरटी का पत्र क्र/F.No.12-4/ DESM/2023-24/ACM FN- Dated-16-7-2024 के अनुसार विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी मेले के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार दिए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। पत्र में कहा गया है―
1. प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाचार्य प्रदर्शनी मेले में भाग लेने हेतु अपने छात्रों को प्रेरित करेंगे, जिससे बच्चे शाला, जनशिक्षा केन्द्र, ब्लॉक, जिला व जोन स्तर की प्रतियोगिताओं में सहभागिता कर सकें। जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक इस हेतु बी.ई. ओ/बीआरसी एवं प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों को आवश्यक निर्देश प्रसारित करेंगे।
2. शाला स्तर पर चयनित बच्चों (मॉडल, विचार संगोष्ठी, पर्यावरण एकल गीत व लघुनाटिका) का पंजीयन rskmp.in (विज्ञान प्रदर्शनी) पोर्टल पर करते हुए सभी आवश्यक प्रविष्टिी करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विद्यार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनी रहे।
3. प्रत्येक स्तर के रिजल्ट सूची में प्रादर्श/Model का नाम, संक्षिप्त विवरण, विद्यालय का नाम आवश्यक रूप से दिया जावेगा। एक प्रति संबंधित छात्र/छात्रा को दी जाएगी। अगली प्रतियोगिता की तिथि व स्थान भी बताया जायेंगे।
4. प्रत्येक प्रादर्श के साथ एक ही विद्यार्थी मान्य होगा। चयनित मॉडल का प्रत्येक स्तर पर आवश्यक अपडेशन किया जावेगा, जिससे उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।
5. बच्चों के साथ केवल एक मार्गदर्शक शिक्षक/शिक्षिका को मेले में भाग लेने की पात्रता होगी।
6. मेला अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक का यह दायित्व होगा कि सम्पूर्ण कार्यक्रम सुचारू रूप से सम्पन्न हो, विवाद की स्थिति में विद्यार्थी अपनी शिकायत जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक को प्रस्तुत कर सकेंगे।
7. मेले में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में, जिला प्रभारी एवं जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से मेला स्थल पर ही तत्क्षण विचारणीय होगी।
8. निर्णायकों का फैसला अंतिम व सर्वमान्य होगा। अन्य विवाद की स्थिति में संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
9. जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिला अंतर्गत होने वाली सभी स्तर की प्रतियोगिता सम्पन्न कराने हेतु आयोजन समितियाँ बनाकर, कार्यक्रम को कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। 10. सभी प्रतिभागियों की आवास व्यवस्था जोन स्तर पर संबंचित डाइट प्राचार्य द्वारा की जावेगी। कोई भी प्रतिभागी एवं मार्गदर्शक शिक्षक को इस आवास व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य जगह रूकने की अनुमति नहीं होगी। 11. सभी स्तरों पर प्रदर्शनी का आयोजन सुगमतापूर्व संपन्न हो, इसके लिये समस्त प्रकार की व्यवस्थायें पूर्व से सुनिश्चित करेंगे। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नोडल अधिकारी का होगा।
जानकारी का स्रोत― राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्र./पापु/राशिके 2024 / 2213 भोपाल, दिनांक 7/10/24.
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