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विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं पका हुआ भोजन प्रदाय करने के आदेश


विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं पका हुआ भोजन प्रदाय करने के आदेश

उप शीर्षक:
प्रधानमन्त्री पोषण शक्ति निर्माण के आदेशानुसार विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करने के आदेश प्रदान किए गए हैं।

प्रधानमन्त्री पोषण शक्ति निर्माण के आदेशानुसार विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करने के आदेश प्रदान किए गए हैं। आदेश में जो जानकारी दी गई है उसका विस्तृत विवरण अक्षरशः नीचे दिया गया है।

आदेश का विवरण

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के अंतर्गत गठित संस्था) के आदेश क्रमांक: 1627/22/वि-9/पीएम पोषण / 2021 भोपाल, दिनांक: 28/12/2021 के अनुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम) अंतर्गत विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदाय करने के संबंध में जानकारी दी गई है।

संदर्भः 1. उप सचिव, मध्यपद्रेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क. एफ-44-4/ 2020 / 20-2 दिनांक 22.11.2021
2. उप सचिव, मध्यपदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क एफ-44-4/ 2020 / 20-2 दिनांक 28.11.2021

प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण कम होने के कारण संदर्भित पत्र क्र.01 के माध्यम से प्रदेश की समस्त शालाओं को शत प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ किये जाने के निर्देश जारी किये गये जिसके पालन में कार्यालीन पत्र क्र.1433 दिनांक 24.11.2021 के माध्यम से पीएम पोषण अंतर्गत लक्षित शालाओं के विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन शाला परिसर में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तद्नुसार माह नवम्बर का खाद्यान्न आवन्टन किया गया जिसमें कुल 19 शैक्षणिक दिवसों में से 15 शैक्षणिक दिवसों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत समस्त दर्ज विद्यार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में खाद्यान्न (गेंहू चावल) एवं 4 शैक्षणिक दिवसों हेतु शाला परिसर में गर्म पका हुआ भोजन तैयार कर विद्यार्थियों को वितरण किये जाने के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति को आधार मानकर खाद्यान्न (गेंहू, चावल) पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया है।

संदर्भित पत्र क्र.02 के माध्यम से पुनः 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रदेश की शालाएँ संचालित करने निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्र. 13930 दिनांक 02.12.2021 के माध्यम से निम्न निर्देश जारी किए गए हैं :

1. शाला में कुल दर्ज संख्या के मान से गणना अनुसार कुल खाद्यान्न (गेंहू / चावल) का 50 प्रतिशत समस्त दर्ज छात्रों में वितरित किया जावेगा एवं इसी प्रकार कुल दर्ज छात्र संख्या के मान से भोजन पकाने की लागत राशि का 50 प्रतिशत भी छात्रों में डीबीटी के माध्यम से वितरित किया जावेगा।

2. शेष 50 प्रतिशत राशि व खाद्यान्न (गेंहू / चावल) से शालाओं में गर्म पका हुआ भोजन वितरण का कार्य जारी रखा जाएगा, जो कि उपस्थित छात्र संख्या के मान से खाद्यान्न (गेंहू / चावल) एवं भोजन पकाने की राशि का आंकलन कर संबंधित एजेन्सी को प्रदाय की जावेगी।

उक्त निर्देश के तारतम्य में माह दिसम्बर 2021 के लिए पोर्टल के माध्यम से खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया है एवं माह जनवरी 2022 के लिए खाद्यान्न जारी किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शालाऐं प्रारंभ होने से पी एम पोषण अंतर्गत समस्त दर्ज विद्यार्थियों को माह के कुल शैक्षणिक दिवसों के 50 प्रतिशत दिवसों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत खाद्यान्न (गेंहू चावल) के पैकेट बनाकर प्रदाय किये जाने हेतु एवं 50 प्रतिशत दिवसों के लिए विद्यार्थियों को उपस्थिति के मान से शाला परिसर में ही गर्म पका हुआ मेनू अनुसार भोजन तैयार कर वितरण किये जाने के लिए खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया एवं अग्रिम आदेश तक किया जायेगा।

खाद्यान्न आवंटन के आधार पर ही भोजन पकाने की लागत राशि अंतरित की जाती है। खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत भोजन पकाने की लागत राशि सीधे विद्यार्थियों / अभिभावकों के बैंक खातों में एवं भोजन पकाने हेतु लागत राशि पीएम पोषण से संलग्न कियान्वयन एजेंसिओं के खातों में अंतरित की जाएगी।

उक्त अनुसार योजना के नियमानुसार नियमित एवं सुचारू संचालन हेतु नवीन व्यवस्था की कड़ाई से निगरानी एवं मॉनिटरिंग की जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः इस हेतु योजना तथा विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जावे ताकि योजना का क्रियान्वयन नियमानुसार हो।

उक्त विवरण में दी गई जानकारी को पढ़ने के लिए नीचे downloadable material ऑप्शन पर click करके दिशा निर्देश को डाउनलोड कर सकते हैं।

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