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EPES शालाओं के शिक्षक (कक्षा 6 से 10) एकीकृत शाला के शिक्षक होंगे || लोकशिक्षण संचनालय दिशानिर्देश

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लोकशिक्षण संचनालय गौतम नगर, भोपाल-462023 के आदेश कमांक/ समग्र शि.अ./ अतिविशिक्षक/ 2022/22 // आदेश // भोपाल, दिनांक 04.0/-2022 के दिशानिर्देशानुसार EPES शालाओं (कक्षा 6 से 10) में शिक्षकों के एकीकृत शाला के शिक्षक कहलाने एवं अध्यापन कराने से सम्बंधित जानकारी दी गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

(1) एक शाला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल जो पूर्व में पृथक-पृथक संचालित थे, अब एकीकृत रूप से संचालित हैं एवं इनमें कक्षा 6 वीं से 10 वीं की पठन-पाठन गतिविधियाँ की जा रही है। उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से माध्यमिक और हाईस्कूल में पूर्व से पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत विद्यालयों के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अतएव संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कराया जायेगा। पूर्व प्रावधान अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 03 शिक्षक एवं हाईस्कूल में न्यूनतम 06 शिक्षकों के स्थान पर अब ऐसी एकीकृत (6 से 10 ) शालाओं में न्यूनतम 06 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे।

इस 👇 बारे में भी जानें।
100 दिवस रीडिंग कैम्पेन दिशानिर्देश

(2) समस्त एकीकृत शालाओं में जहाँ व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं उनके द्वारा कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया जाएगा। आशय यह है कि व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके विषय की 11 वीं तथा 12 वीं कक्षाओं के अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य किया जाएगा। उक्त 6 वीं से 10 वीं तक कक्षाओं का अध्यापन व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके स्नातक के विषय के आधार पर कराया जाएगा। समस्त व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक / शिक्षक / माध्यमिक शिक्षक द्वारा एक दिवस में सामान्यतः 06 पीरिएड का अध्यापन कराया जाएगा।

(3) समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही आवश्यक होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति दी जाएगी। उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के पालन न करने की स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
उक्त दिशानिर्देश को नीचे देखें।

इस 👇 बारे में भी जानें।
विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करने के आदेश


संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिये गए विडियो को देखें।👇🏻
(Watch video for related information)

संबंधित जानकारी नीचे देखें।
(Watch related information below) 👇🏻



आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
infosrf.com

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