बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण || प्रशिक्षक चयन, इसकी अवधि एवं प्रशिक्षण हेतु राशि || Girl Self Defense Training
बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण क्यों?
आत्मरक्षा प्रशिक्षण छात्राओं में आत्मविश्वास में वृद्धि करता है अपितु विपरित परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा करने में सक्षम भी बनाता है।
2022-23 में माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शालाओं में बालिकाओं की पढ़ाई के साथ-साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 में समस्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए प्रशिक्षणकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रशिक्षण के लिए शालाओं का चयन
ऐसी शासकीय माध्यमिक शालाओं को चिन्हांकित किया जायेगा जहाँ बालिकाओं की दर्ज संख्या अधिक होगी।
यदि जिले में कन्या माध्यमिक शालाएँ है तो उनका चयन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
प्रशिक्षक का चयन
प्रशिक्षक के रूप सामान्यतः महिला प्रशिक्षक को चयनित किया जायेगा। यदि महिला प्रशिक्षक न मिलने की परिस्थिति में पुरुष प्रशिक्षक का चयन किया जा सकता है।
किन्तु प्रशिक्षण के समय एक महिला शिक्षिका की पूर्ण समय उपस्थिति अनिवार्य होगी।
प्रशिक्षकों को शाला प्रबंधन समिति द्वारा तीन माह के लिए चयनित किया जा सकेगा।
चयन की प्रक्रिया
जिला स्तर पर शासन देय एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों की एक सूची तैयार की जाएगी। इस हेतु प्रशिक्षक की सूची जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की खेल शाखा एवं जिले के खेल विभाग कार्यालय तथा स्कूल शिक्षा विभाग के खेल अधिकारी (स्पोर्टस ऑफिसर) से भी संपर्क कर सूची प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिले में नियुक्त म.प्र. कराटे एसोसिएशन से भी सूची प्राप्त की जा सकती है।
जिला एवं विकासखण्ड के स्कूलों में लिए अधीक्षक कार्यालय से संपर्क कर योग्य प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवाएं भी जा सकती है।
विगत वर्षों में जिन प्रशिक्षकों का चयन किया गया था यदि उनका कार्य संतोषप्रद था तो उन्हें अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है।
शालाओं में प्रशिक्षण कार्य
प्रशिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षक को एक से अधिक शालाओं का दायित्व भी सौंपा जा सकता है परंतु ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक शाला में सप्ताह में 5 दिवस प्रशिक्षण कार्य अनिवार्य रूप से किया सके।
शिक्षक नियुक्ति हेतु सूचना (विज्ञापन) एवं चयन
जिला स्तर पर विज्ञापन के माध्यम से तैयार सूची के प्रशिक्षकों को भी एक पत्र लिखकर शाला प्रबंधन समिति को आवेदन करने हेतु प्रेरित एवं सूचित किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक कार्यालय जनपद एवं जिला परियोजना समन्वयक के कार्यालय में सूचना पत्र चस्पा किया जाएगा। इसमे इच्छुक अभ्यार्थी संबंधित शाला प्रबंधन समिति को आवेदन कर सकेगे।
प्रशिक्षण का चयन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति प्राप्त आवेदनों में से उपयुक्त प्रशिक्षक का चयन करेगी। चयन हेतु समिति की बैठक में जिला स्तर से DPC / APC जेण्डर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप उपस्थित रहेंगे ताकि बेहतर योग्यताधारी प्रशिक्षक का चयन से सके।
प्रशिक्षण का पीरियड एवं अवधि
प्रशिक्षण का संचालन प्रशिक्षण सितम्बर से नवम्बर तक किया जाएगा। संबंधित स्कूल में प्रत्येक कक्षा की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का एक पीरियड रखा जाएगा। जिसमें प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। बालिकाएँ जो इसी वर्ष प्रशिक्षण में सम्मिलित होगी उनके लिए मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण हेतु राशि एवं प्रशिक्षक मानदेय
प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिशाला राशि का 10,000/- का प्रावधान है। इस राशि से निम्नानुसार व्यय किया जा सकेगा। व्यय शालाधार निर्धारित लिमिट के अंतर्गत किया जा सकेगा।
1. प्रशिक्षक को राशि रुपये 3000/- प्रति माह के मान से मानदेय प्रदान किया जाएगा।
2 प्रशिक्षक को शाला की समस्त बालिकाओं को प्रशिक्षित करना होगा।
3. प्रत्येक प्रशिक्षण का संपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा जिसमें प्रशिक्षक का विवरण कब से कब तक प्रशिक्षण संचालित हुआ, बालिकाओं की सूची जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण का फोटो, प्रशिक्षण से बालिकाओं में क्या सुधार आया उनके अनुभव आदि का विवरण आवश्यक रूप से दिया जाएगा।
प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम
प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम म.प्र कराटे एसिएशन से प्राप्त किया जा सकता है। उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। प्रशिक्षण उपरांत बालिकाओं को सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
प्रशिक्षण मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग जिला स्तर से जिला परियोजना समन्वयक, सहायक जिला परियोजना समन्वयक जेण्डर विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयय संकुल प्राचार्य (अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शालाएँ) प्रत्येक स्कूल में एक बार भ्रमण कर यह सुनिशिचत करेंगे कि प्रशिक्षण समुचित रूप संचालित हो रहा है।
अधिक जानकारी के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र के 23 अगस्त 2022 के दिशा निर्देश का अवलोकन करें।
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