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विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था– जुलाई माह में भर्ती (सत्र 2023-24) || Guest teachers in government schools (session 2023-24)

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल, के आदेश क्रमांक/अ.शि./निर्देश/27/2023-24/167 दिनांक 05-07-23 शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संदर्भ में पत्र जारी किया गया है। पत्र में दी गई जानकारी का अक्षरशः विवरण निम्नानुसार है―

राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों के विरूद्ध SMC/SMDC द्वारा तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें―

1. रिक्तियों का अपडेशन― अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है।

1.1 नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति के कारण।

1.2 नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश/प्रशिक्षण इत्यादि के कारण।

1.3 शैक्षणिक सत्र 2023-24 से विद्यालयों की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाए।

1.4 जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य द्वारा भेजी गई रिक्तियों की रिक्वेस्ट का परीक्षण कर 3 दिवस में ऑनलाईन अनुमोदन/कॅसिल करें।

1.5 जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन उपरांत रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी।

1.6 नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया― एजूकेशन पोर्टल के अनुसार रिक्ति (स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या को घटाने पर) की सीमा के अंदर अतिथि शिक्षक की रिक्ति दर्ज की जा सकेगी।

1.7 नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश/प्रशिक्षण इत्यादि के कारण निर्धारित अवधि के लिए रिक्ति दर्ज करने की प्रक्रिया (Short-Term Vacancy) नियमित शिक्षक के अवकाश / प्रशिक्षण इत्यादि के कारण नियमित शिक्षक के अनुपस्थिति अवधि हेतु अतिथि शिक्षक के लिये रिक्ति प्रदर्शित करने हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इस हेतु नियमित शिक्षक की यूनिक आई.डी. दर्ज कर प्रशिक्षण/अवकाश अवधि के आरंभ एवं वापिस आने की तिथि सावधानीपूर्वक बिना किसी त्रुटि के अंकित करना।

1.8 अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरूद्ध यह भी अंकित किया जाए कि रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं।

1.9 संदर्भित पत्र क्र -3 की कण्डिका 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए।

1.10 रिक्तियों को दर्ज / अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक / 22 दिनांक 04.01.2022 को ध्यान में रखा जाए।

1.11 संस्था प्रमुख आमंत्रित अतिथि शिक्षकों को एस.एम.डी.सी. के अनुमोदित प्रस्ताव को संकुल प्राचार्य को प्रेषित करेंगे।

1.12 शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पोर्टल में केवल वर्तमान माह हेतु आमंत्रण की तिथियाँ प्रदर्शित होंगी। अतः संकुल कार्यालय संस्था प्रमुख से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अतिथि शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर उसी माह में ऑनलाईन दर्ज करें।

1.13 संकुल प्राचार्य ऑनलाइन आमंत्रित किये गये आवेदक को तत्काल Invitation Certificate (आमंत्रण पत्र) प्रदान करेंगे। आवेदक की विद्यालय में उपस्थिति इसी आमंत्रण पत्र के आधार पर मान्य की जाएगी। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन रूप से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाये अतिथि शिक्षक 1 को ऑफलाईन आमंत्रित करना नियम विरूद्ध है, जिसकी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख एवं संकुल प्राचार्य की होगी।

1.14 संस्था प्रमुख अतिथि शिक्षकों की मासिक उपस्थिति प्रत्येक माह की 02 तारीख तक संकुल प्राचार्य को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में मानदेय देयकों को 3 दिवस में जनरेट कर प्रतिमाह 07 तारीख तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) को आहरण हेतु भेजें।

1.15 जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह अन्तिम दिवस में अतिथि शिक्षक पोर्टल पर विकासखण्डवार बजट की जानकारी दर्ज करें दर्ज जानकारी के आधार पर ही बजट जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

1.16 अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान प्रतिमाह आवश्यक रूप से किया जाए।

1.17 विद्यालय में नियमित शिक्षकों की उपस्थिति उपरांत संकुल प्राचार्य तत्काल अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट कर कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जाए।

2. विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध है, उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण―

2.1 विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है, उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को दिये गये निर्णय की निम्नानुसार कण्डिका 27 (iii) का पालन किया जाए―
"The vacancies, if any, the Guest Teachers engaged in pursuance to the Circular dated 07.07.2018, shall be filled up on the basis of merit list school-wise already prepared."

2.2 कण्डिका-2.1 में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाये संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करें तथा पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाये इस बात को ध्यान में रखे कि अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

3. विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं है, उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण― विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में यह उल्लेखित होगा, कि इस पद / विषय की रिक्ति का पैनल विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदक इन विद्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करेंगे विद्यालय प्राप्त आवेदनों के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार-विषयवार पैनल तैयार कर संदर्भित निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करेंगे।

4. अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने हेतु समय सारणी―
क्र. ― गतिविधियाँ ― समयसीमा
1. रिक्तियों का अपडेशन ― 05.07.2023 से प्रारंभ
अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है एवं पद रिक्त है―
2. SMC / SMDC की बैठक (पद रिक्त होने की स्थिति में ही)― 10.07.2023
3. निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना― 12.07.2023
अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है।
4. अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन― 10.07.2023 से
5 विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना (जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो) ― 12-14 जुलाई 2023 तक
6 एस.एम.डी.सी. की बैठक ― 15.07.2023
7 अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय में उपस्थिति― 17.07.2023 से प्रारंभ

5. सामान्य निर्देश ― 5.1 सी.एम.राईज विद्यालयों में विषय शिक्षकों के रिक्त पद हेतु उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए।

5.2 विद्यालयों में प्रयोगशाला, खेलकूद तथा अन्य सह-अकादमिक पदों के लिए भी उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार आमंत्रित किया जाए।

5.3 अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय के पैनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाऊनलोड कर अभिलेख में संधारित करें।

5.4 अतिथि शिक्षकों से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण संस्था प्रमुख एवं संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाए। निराकरण न होने की स्थिति में प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाए।

5.5 संकुल प्राचार्य से प्राप्त शिकायतों को जिला शिक्षा अधिकारी जिले में चिन्हित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में जाँच दल गठित कर निराकरण करें।

स्त्रोत― उक्त जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/अ.शि./निर्देश/27/2023-24/167 दिनांक 05-07-23 है। जानकारी हेतु पत्र का अवलोकन कर सकते हैं।

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I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com

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(संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिये गए विडियो को देखें।)
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