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मध्याह्न भोजन मेनू व सत्र 2023-24 हेतु निर्देश- प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पीएम पोषण के क्रियान्वयन

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक: 4684/22/वि-9/ पीएम पोषण / 2023 भोपाल, दिनांक: 7/5/2023 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में मध्य प्रदेश की लक्षित प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पीएम पोषण के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है—

पत्र में कहा गया है कि— भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पीएम पोषण अंतर्गत प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों तथा राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना अंतर्गत संचालित शालाओं में विद्यार्थियों को दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार प्रदाय किया जाना है।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 247 शैक्षणिक दिवसों के अनुमोदन हेतु भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं, तदानुसार ही प्रत्येक लक्षित- प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को निर्धारित मेनू अनुसार शुद्ध रूचिकर व स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए निम्न प्रमुख व्यवस्थायें सुनिश्चित किया जाना है।

1. पोषण मानक, मेनू व दर

(1.1) वर्ष 2023-24 में लक्षित प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में पीएम पोषण के क्रियान्वयन हेतु पोषण मानक, मेनू, भोजन पकाने पर आने वाली लागत की दर तथा भोजन के अवयवों की मात्रा निम्नानुसार होगी—

PM poshan kriyanvayan manak menu

प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रदाय किये जाने वाले भोजन के विभिन्न अवयवों तथा आदानों की मात्रा अनुलग्नक 1 एवं अनुलग्नक — 2 पर दर्शित है।

(1.2) पत्र में कहा गया है कि— निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि पीएम पोषण के तहत सामान्यतः सब्जी के रूप में आलू का उपयोग बहुतायात में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पीएम पोषण में प्रदत्त किये जाने वाला भोजन रूचिकर व स्वादिष्ट भी होना चाहिए। बिन्दु क्र. (1.1) में उल्लेखित निर्धारित मेनू के घटकों में पूरे सप्ताह में विविधता हेतु हरी एवं ताजा सब्जियों का उपयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

तदानुसार पीएम पोषण के निर्धारित मेनू अनुसार प्रदाय किये जाने वाले भोजन में विविधता हेतु समस्त क्षेत्रों के लिये अनुलग्नक 3 में दर्शाये अनुसार तथा केन्द्रीयकृत रसोईघर के लिए अनुलग्नक 4 में दर्शाये अनुसार विकल्प अपनाये जायें। यह विकल्प पूर्णतः सांकेतिक हैं। शाला स्तर पर खाद्य सामग्री की स्थानीय उपलब्धता के आधार पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

2. खाद्यान्न आवंटन व प्रदाय तथा भोजन पकाने पर आने वाली लागत

(2.1) पीएम पोषण के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक लक्षित प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति शिक्षा पोर्टल पर दर्ज संख्या के आधार पर शैक्षणिक दिवसों की गणना कर खाद्यान्न की मात्रा तथा भोजन पकाने पर आने वाली लागत राशि का भुगतान पीएम पोषण पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। खाद्यान्न का आवंटन एक माह अग्रिम के आधार पर जारी किया जाता है। मूलभूत व्यवस्था, राशि एवं खाद्यान्न के उठाव, उपयोगिता की जानकारी प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से संलग्न अनुलग्नक 5 एवं अनुलग्नक 6 पर अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाना है।

(2.2) बिन्दु क्र. (1.1) में उल्लेखित मेनू अनुसार मध्यान्ह भोजन प्रदाय किये जाने के लिए लक्षित प्राथमिक शालाओं में 100 ग्राम प्रति विद्यार्थी प्रति शैक्षणिक दिवस तथा लक्षित माध्यमिक शालाओं में 150 ग्राम प्रति विद्यार्थी प्रति शैक्षणिक दिवस के मान से वांछित खाद्यान्न (गेहूॅं/चावल) उपलब्ध कराया जाना है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वांछित खाद्यान्न के उठाव व परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा उचित मूल्य की दुकान से उठाये गये खाद्यान्न की मासिक जानकारी प्रत्येक माह की 07 तारीख तक राज्य स्तर पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना है।

(2.3) भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पीएम पोषण नियम 2015 के अनुसार यदि किसी भी स्कूल में लगातार 03 दिवस तक या महिने में 05 दिवस तक मध्यान्ह भोजन प्रदाय नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु जिम्मेदारी तय की जावेगी एवं संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाने के बारे में पत्र में कहा गया है।

(2.4) किचिन शेड निर्माण के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये गये है, तदानुसार पालन सुनिश्चित किया जाना है।

(2.5) शासन के पत्र क्र. 7765 दिनांक 15.05.2015 एवं पत्र क्र. 5402 दिनांक 10.05.2016 के अनुक्रम में शालाओं में समुदाय द्वारा तिथि भोजन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाये, समुदाय / व्यक्ति से सहायता नगद अथवा सामग्री के रूप में हो सकती है।

3. अन्य व्यवस्थायें

(3.1) जिन शालाओं में किन्हीं कारणों से स्व-सहायता समूहों को मध्यान्ह भोजन वितरण कार्य से विधिवत पृथक किया गया हो उन शालाओं में NRLM/SRLM कंप्लायंट स्व- सहायता समूहों को मध्यान्ह भोजन वितरण का कार्य दिये जाने को कहा गया है।

(3.2) ऐसे महिला स्व सहायता समूह / शाला प्रबंधन समिति जिन्हें अभी-अभी मध्यान्ह भोजन का कार्य सौंपा गया है, उनके पृथक से बैंक खाता खोलने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये एवं जानकारी पीएम पोषण पोर्टल पर अपडेट किये जाने को कहा गया है।

(3.3) भोजन बनाने के लिए गेहूँ / चावल के अतिरिक्त अन्य आवश्यक मिश्रण सामग्री जैसे नमक, दाल, तेल, मिर्च-मसाले आदि सामग्री एगमार्क ब्रांड के गुणवत्तापूर्ण तथा सीलबंद डिब्बो पैकेट वाली सामग्री का ही क्रय किया जाये। खुले मसालों व तेल का प्रयोग न किया जाये। डबल फोर्टीफाईड/आयोडाईज्ड नमक का ही उपयोग किये जाने को कहा गया है।

(3.4) प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन 24 घण्टे भोजन का सेम्पल सीलबंद टिफिन में स्कूल प्रबन्धन की निगरानी में सुरक्षित रखे जाने को कहा गया है।

(3.5) पीएम पोषण अंतर्गत दूषित भोजन वितरण के संबंध में हो रही घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु विभागीय निर्देश क्र. 8060/22/वि-9/एम.डी.एम/2013 भोपाल दिनांक 08.07.2013 जारी किये गये है। दूषित भोजन का वितरण पाए जाने पर तत्काल विधिवत कार्यवाही किये जाने को कहा गया है।

(3.6) समस्त लक्षित प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के रसोईघर की दीवार / स्कूल की दीवार / ग्राम के सार्वजनिक भवन की दीवार पर मध्यान्ह भोजन का मेनू, मोनो, स्व-सहायता समूह का नाम, समूह के सदस्यों के नाम, रसोईयों के नाम, डॉक्टर के नाम तथा फोन नम्बर तथा सी.एम. हेल्पलाईन नंबर-181 अनिवार्यतः सहज दृश्य स्थान पर अंकित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

(3.7) पीएम पोषण में भारत सरकार द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से विकसित किये गये वेब पोर्टल में डाटा फीड करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र. 6662/22/ वि-9/ एमडीएम / 2012 / भोपाल दिनांक 18.05.2012, पत्र क्र. 7876/22/वि-9/ एमडीएम / 2012 / भोपाल दिनांक 12.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। वेब पोर्टल में पीएम पोषण के समस्त मदों से संबंधित शाला स्तर की जानकारी फीड की जानी है। वेब पोर्टल में डाटा फीडिंग की नियमित समीक्षा की जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

(3.8) परिषद स्तर से जारी पत्र क्र. 657 दिनांक 28.05.2015 में दिये गये निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जाये कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में जातिगत भेदभाव एवं अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव न हो की जानकारी दी गई है।

(3.9) विद्यालयों में भोजन पकाने वाले रसोईया / स्व-सहायता समूह द्वारा भोजन प्रदाय के पूर्व भोजन की गुणवत्ता शिक्षक द्वारा चेक करने एवं चखने के उपरांत ही विद्यार्थियों को वितरित किया जाना सुनिश्चित किये जाने को कहा गया है।

4. रसोईयों एवं स्वसहायता समूहों के सदस्यों के प्रशिक्षण

पीएम पोषण अंतर्गत संलग्न समस्त रसोईयों के प्रशिक्षण के उद्धेश्य से दिनांक 02.08.2021 से 14.08.2021 तक चरणबद्ध रूप से राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट भोपाल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सभी रसोईयों / सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण कराया जाने को कहा गया है।

(4.1) प्रशिक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन में प्रदाय किये जाने वाले भोजन के मेनू अनुलग्नक-3 (मध्यान्ह भोजन मेनू) से अवगत कराये जाने को कहा गया है।

(4.2) जिला कलेक्टर एवं स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय कर जिलों में स्थित डाईट केन्द्रों के प्रशिक्षण केलेंडर में रसोईयों तथा एस.एच.जी. का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना तथा पीएम पोषण के विभिन्न पहलुओं से अध्यापकों को Sensitize करने संबंधित प्रशिक्षण अनिवार्यतः सम्मिलित करना सुनिश्चित किये जाने के बारे में जानकारी दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

1. आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस आशय के निर्देश जारी करें कि वे लक्षित प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में नियमित प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण पीएम पोषण के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं व तैयारियों की नियमित प्रभावी व गुणवत्ता पूर्ण समीक्षा करने को कहा गया है।

2. कार्यालयीन पत्र क्र. 1740/22/वि-9/ एम.डी.एम./2015 भोपाल दिनांक 09.12.2015 के माध्यम से जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय डाइट केन्द्रों के माध्यम से पीएम पोषण का प्रत्येक माह मूल्यांकन करवाया जाए एवं मूल्यांकन रिपोर्ट समय-सीमा में परिषद् को भी प्रेषित की जाने के बारे में जानकारी दी गई है।

3. पत्र में कहा गया है कि— यह देखा गया है कि कतिपय जिलों द्वारा समय पर प्रतिमाह एम.आई.एस. पोर्टल पर डाटा एन्ट्री नहीं कराई जाती है। अतः सभी घटकों का शत-प्रतिशत एम.आई.एस. प्रतिमाह पोर्टल पर आवश्यक रूप से दर्ज कराये जाने को कहा गया है।

4. जिले में आई. वी. आर. एस. परियोजना के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

5. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि— पीएम पोषण अन्तर्गत ब्याज की राशि से बिना परिषद की अनुमति के कोई स्टेशनरी क्रय या मुद्रण की कार्यवाही न की जाये।

6. नयी शालाओं में पीएम पोषण प्रारम्भ करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अंत में पत्र में कहा गया है— पीएम पोषण के नियम, गाईडलाईन एवं उपरोक्त निदेशों से समस्त संबंधित क्रियान्वयन ऐजेन्सी को अवगत कराते हुए तदानुसार निदेशों का पालन करवाया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

अनुलग्नक 1 व 2

Details of food components

अनुलग्नक 3 व 4

prescribed menu under PM nutrition

अनुलग्नक 5 व 6

Information about food grains funds

स्रोत — उक्त जानकारी मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक: 4684/22/वि-9/ पीएम पोषण / 2023 भोपाल, दिनांक: 7/5/2023 से ली गई है। आप चाहे तो उक्त पत्र का अवलोकन कर सकते हैं।

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I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com

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