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"हर घर तिरंगा" अभियान क्या है ? क्रियान्वयन अवधि एवं दिशानिर्देश के मुख्य बिन्दु।

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"हर घर तिरंगा" अभियान का क्रियान्वयन के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने दिशानिर्देश दिये हैं। निर्देश के महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं -

1. "हर घर तिरंगा" की अवधि - भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 से 17 अगस्त 2022 की अवधि में "हर घर तिरंगा" अभियान के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए गए हैं।

2. अभियान का मुख्य उद्देश्य - इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर देशभक्ति की भावना जागृत करना तथा अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वयं क्रय कर लगाने के लिए प्रेरित करना है।

3. अभियान का क्रियान्वयन - इस अभियान का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर महोदयों द्वारा स्थानीय स्तर पर सुनियोजित कार्ययोजना बना कर तथा समुचित प्रचार-प्रसार के साथ किया जाना है।

4. राष्ट्रीय ध्वज निर्माण सामग्री एवं तिरंगे झंडों उपलब्धता - तिरंगे झंडों की समुचित उपलब्धता हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 में 30.12.2021 को किए गए संशोधन अनुसार राष्ट्रीय ध्वज अब हाथ से बुने एवं काते हुए कपड़े के साथ ही मशीन द्वारा सूती, पॉलिस्टर, ऊनी, रेशमी, खादी के कपड़ों द्वारा भी बनाया जा सकता है।

"हर घर तिरंगा" अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही के बिन्दु

(i) स्वाधीनता दिवस पर ध्वजारोहण (Flag Hosting) का कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भाँति पारम्परिक रूप से मनाया जावेगा।

(ii) "हर घर तिरंगा के क्रियान्वयन हेतु जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल घरों (House holds) की संख्या अनुसार ग्राम / वार्ड स्तर की अनुमानित माँग का आकलन किया जावेगा।

(iii) अनुमानित माँग अनुसार झंडों की आपूर्ति जिले में कार्यरत स्वसहायता समूह सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों, दर्जियाँ, प्रिन्टरों आदि के माध्यम से क्षेत्रवार कार्य विभाजित कर पूर्ण की जायेगा।

(iv) प्रत्येक घर में झंडा लगाने हेतु ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकाय, NGOs, जन अभियान परिषद आदि के माध्यम से जन जागृति अभियान चलाया जावेगा।

(v) जिले में निजी संस्थाओं, उद्यमियों, विभिन्न व्यवसायी समूहों आदि से समन्वय कर झंडा वितरण कार्यक्रम आयोजित किये जावेगा।

(vi) "Each One, Gift One" अभियान के माध्यम से भी अधिकाधिक लोगों को प्रेरित कर झंडों का वितरण कराया जायेगा।

(vii) झंडे तैयार करने के लिये स्व-सहायता समूहों द्वारा ग्राम संगठन एवं क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। झण्डा विक्रय दर समूह द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(viii) इसके अतिरिक्त जन सहभागिता / CSR / सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जा सकता है।

(ix) स्थानीय स्तर पर झंडों की आपूर्ति में कठिनाई की दशा में भारत सरकार के GeM पोर्टल से झंडे क्रय किये जा सकते हैं।

(x) "हर घर तिरंगा" अभियान के प्रचार-प्रसार की सामग्री यथा Creatives, Jingles, Videoes आदि समय-समय पर आपको जनसंपर्क विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसका बृहद उपयोग किया जावे।

(xi) जिला स्तर की कार्ययोजना 10 जुलाई 2022 तक आयुक्त स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल को भेजना सुनिश्चित किया जावेगा।

(xii) अभियान का प्रचार-प्रसार, फोटोग्राफ / वीडियो आदि को आजादी का अमृत महोत्सव की वेबसाईट indiaat75.mp.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जावेगा।

(xiii) "हर घर तिरंगा" अभियान तथा भारतीय ध्वज संहिता के संबंध में शंका/समाधान हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की Website की लिंक हर घर तिरंगा - amritmahotsav.nic.in पर क्लिक कर अक्सर पूछे गए प्रश्न (FAQS) से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(xiv) अभियान का उददेश्य कार्ययोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन से संबंधित Power Point Presentation आपको पृथक से भेजी जा रही है।

(xv) प्रत्येक जिले को संस्कृति विभाग द्वारा एक लाख रुपये की राशि आवंटित की जा रही है जिसका उपयोग कलेक्टर स्वविवेक से कर सकेंगे।

(xvi) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों में उपलब्ध वित्तीय एवं अन्य संसाधनों का योग्य उपयोग इस अभियान में किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए नीचे मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का अवलोकन करें।

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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
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