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RSK के निर्देश– नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 | परीक्षा परिणाम | प्रवेशोत्सव | अप्रैल माह की गतिविधियाँ | Activities of the new academic session 2024-25

राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2024/1449 भोपाल, दिनांक 22/03/2024 एवं संदर्भ पत्र संदर्भ म.प्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग बल्लभ भवन का आदेश क्रमांक 437/1873064/2024/20-2 भोपाल दिनांक 113.2024 के अनुसार नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में नामाकंन एवं पुनर्भ्यास संबंधी निर्देश दिये गए हैं। पत्र में दी गई जानकारी यहाँ अक्षरशः दी गई है―

पत्र में कहा गया है कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक शतप्रतिशत विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश एवं गुणवतायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2024-25 का अकादमिक सत्र 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यह है, कि सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 7 तक एवं कक्षा 8 से 11 तक अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं की कक्षा 2 से 8 एवं 9 से 12 में नामांकन की कार्यवाही 1 अप्रैल को पूर्ण करली जाये। कक्षा 2 से 12 तक नामांकित छात्रों को समग्र शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्यवाही 10 अप्रैल तक पूर्ण की जाये। सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों में विज्ञान, गणित एवं भाषा विषय की कठिन अवधारणाओं का अभ्यास कराया जा सके जिससे माह जून से पाठ्यक्रम अनुसार पढाई में कोई कठिनाई न हो। इस व्यवस्था से छात्रों में अध्ययन-अध्यापन के प्रति निरंतरता बनी रहेगी। अतः 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक निम्नानुसार गतिविधियँ की जाये।

परीक्षा/मूल्यांकन परिणाम की घोषणा

कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 की स्थानीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम दिनांक 28 मार्च के पूर्व घोषित किये जाये। कक्षा 5 वीं तथा 8 वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा अप्रैल माह के तृतीय सप्ताह में संभावित है। सत्र 2023-24 में कक्षा 5 वी एवं 8 वी में अध्ययनरत छात्रों को अप्रैल 2024 से आगामी कक्षा में प्रावधिक प्रवेश दिया जाये।

नवीन शिक्षा सत्र का प्रचार-प्रसार

○ जिला, ब्लॉक एव स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे जनसमुदाय, पालकों एवं विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होने की जानकारी हो, तथा विद्यार्थियों की शतप्रतिशत उपस्थिति हो। स्थानीय समाचार पत्रों आदि के माध्यम से नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने एवं आयोजित होने वाली गतिविधियों का आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुये प्रचार प्रसार किया जाये।

○ बाल सभा का आयोजन 01 अप्रैल को प्रत्येक विद्यालय यथा प्राथमिक/माध्यामिक विद्यालयों में विशेष बालसभा का आयोजन किया जाये, जिसमें उपस्थित अभिभावकों को अप्रैल माह में छात्रों के नामांकन, उपस्थिति छात्रों के उपलब्धि स्तर तथा शासन के समय समय पर जारी नवीन शैक्षणिक निर्देशों के साथ- साथ अध्ययन अध्यापन की प्रस्तावित कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की जाये।

○ पालकों की छात्रों की प्रगति से अवगत कराना ― अप्रैल के प्रथम सप्ताह यथा संभव 3 अप्रैल से 13 अप्रैल के मध्य स्थानीय परिस्थिति (हाट बाजार के दिन) अनुसार विद्यार्थी के माता एवं पिता, दोनों को आमंत्रित किया जाये। प्रत्येक पालक से बच्चे की विगत वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर शैक्षणिक स्थिति (शैक्षणिक स्तर, विद्यार्थी की रुची एवं नियमित उपस्थिति) के साथ-साथ विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति, एवं नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में आयोजित होने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग के लिए प्रेरित किया जाये।

प्रवेशोत्सव

○ 1 अप्रैल को प्रत्येक प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया जायेगा एव विशेष भोज (मध्यान्ह भोजन) का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों का प्रवेश अप्रैल से आरंभ किया जाये, विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों का शिक्षकों के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया जाये। विद्यालय के वरीष्ठ छात्रो के द्वारा भी कनिष्ठ छात्रों का स्वागत किया जाये।

○ छात्रावासों में प्रवेश शासन के प्रावधानुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित छात्रावासों में तथा कक्षा 8 की बालिकाओं को निकटस्थ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (कक्षा 9 से 12) में अथवा जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में दर्ज कराया जाये।

नामांकन-

○ अकादमिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 2 से 9 में प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा से 8 एवं 9 से 12 में अध्ययनरत छात्रों की जानकारी यथा उम्र माता पिता का नाम, जाति, पता, जन्म तिथि कोई परिवर्तन हो तो छात्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर सम्रग शिक्षा पोर्टल में तदानुसार अपतन की कार्यवाही की जाये।

○ कक्षा 5वी से 6 वी एवं कक्षा 8 से 9 वी में ट्रांजिशन लॉस को रोकने के लिए कक्षा 5 वी एवं 8 वीं से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का अभिलेख (स्थानातरण प्रमाण पत्र आदि) निकटस्थ माध्यमिक/हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को हस्तांतरित किया जाएगा एवं उसकी जानकारी सबन्धित छात्र एवं उसके पालक को दी जाएगी ताकि उक्त छात्र उन शालाओ में नामांकन करा सके। प्राचार्य हाईस्कूल एवं प्राचार्य हायर सेकेण्डरी द्वारा कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की ट्रेकिंग की जायेगी। एक परिसर एक शाला वाले विद्यालयों में कक्षा 6 एवं 9 वीं में प्रवेश हेतु सूची प्रेषित की जायेगी। स्थानातरण प्रमाण पत्र (TC) नहीं।

○ ऐसे विद्यार्थी जो स्थानीय शाला में प्रवेश न लेकर स्थानातरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने पहुँचेगे, उनका पूरा रिकोर्ड रखा जायेगा तथा प्रमाण पत्र देने से पहले उस विद्यार्थी द्वारा कहाँ प्रवेश लिया जा रहा है उसकी प्रविष्टि रजिस्टर में समग्र आई डी के साथ की जायेगी।

○ म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक 165/1813944/2024/1/मा आप्रा दिनाक 8/2/2024 एवं मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली का पत्र क्रमाक DO No./R-51/2/2023/PAPP (RU 2) Date 112024 के सदर्भ में म००० शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र कमाक 421/1876129/2024/20-2 भोपाल दिनाक 6/3/2024 के अनुपालन में ट्रांसजेण्डर बच्चों की शिक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। इसके अतर्गत इन बच्चों को शिक्षा सुविधा हेतु समावेशी शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ उनमें किसी प्रकार के भेदभाव रोकने के लिए आवश्यक कार्यचाही की जाये। ट्रासजेण्डर बच्चों को छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए भी आवश्यक कार्यवाही सुनिधि की जाये।

अप्रैल माह की शैक्षणिक गतिविधियाँ

○ कक्षा 1 से 8 तक के लिए अप्रैल माह में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के पाठ्यक्रम कक्ष से पत्र क्रमांक/पापु/राशिके/2024/703 भोपाल दिनांक 21/3/2024 के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन की कार्यवाही की जाये।

कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों एव शाला से बाहर बच्चों का चिन्हांकन

○ पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चो और पालको से सम्पर्क के लिए आँगनवाडी केन्द्र एक उपयुक्त जगह है। इसके अतिरिक्त समय शिक्षा पोर्टल के माध्यम से 6 की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों की सूची के माध्यम से कक्षा 1 में कार्यवाही पूर्ण की जाये।

○ सत्र 2022-23 से भारत सरकार द्वारा यू-डाईस के माध्यम से चाइल्ड-चाइज ट्रेकिंग की जा रही है। सत्र 2022-23 में जिन छात्रों की प्रोफाइल यू-डाईस के अतर्गत दर्ज की गई थी. उन सभी छात्रों के परीक्षा परिणाम के अनुसार सत्र 2023-24 में प्रोफाइल अपडेट किया जाना है। यू-डाईस के अंतर्गत दर्ज सभी छात्रों को PEN (यूनिक कोड) आंवटित किया गया है PEN नंबर के द्वारा बच्चे को प्रदेश और राष्ट्रिय स्तर पर ट्रैक किया जा सकता है। सत्र 2022-23 में यदि छात्र किसी स्कूल में अध्ययनरत थे और वर्तमान में किसी भी शाला में मेप नहीं है। ऐसे बच्चे ड्राप बॉक्स में चले जाते हैं।

○ ड्राप बॉक्स में स्कूलवार बच्चों की जानकारी उपलब्ध है। अतः जिले स्तर से ड्राप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर उनका सत्यापन करने हेतु शिक्षकों को जबावदेही सौंपी आये। एक शिक्षक को अधिकतम 5-10 छात्रों की जबावदेही सौंपी जाये जिससे छात्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य 10 अप्रैल 2024 तक पूर्ण किया जा सके। ड्राप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों के लिए की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 में संलग्न है।

○ सत्र 2024-25 के लिए जिलों के द्वारा प्रबंध पोर्टल पर शाला से बाहर बच्चों की नामदार प्रविष्टि की गई है। उन समस्त सत्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। यथा छात्र को सीधे विद्यालय में प्रयेश देने हेतु स्कूल का यू डाईस कोड डालते हुये नामांकित किया जाये।

○ सत्र 2024-25 में वार्षिक कार्ययोजना में पलायन करने वाले छात्रों के लिए 12 माह के लिए आवासीय आवास का प्रावधान किया गया है। अत पलायन करने वाले परिवारों को चिन्हित कर उनके बच्चों को आवासीय सुविधा प्रदान करते हेतु प्रबंध पोर्टल पर छात्रवार जानकारी दिनाक 01 अप्रैल 2024 से दर्ज की जाये। दिनाक 30 अप्रैल 2024 तक प्रबंध पोर्टल पर जितने छात्रों की जानकारी दर्ज होगी उतने ही छात्रों के लिए पलायन छात्रावास की सुविधा हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र से स्वीकृति प्रदाय की जा सकेगी।

विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थिों का निर्धारण

○ प्रवेशित विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ यथा पाठ्यपुस्तक प्रवृति साइ‌किल इत्यादि का निर्धारण पोर्टल पर प्रविष्टि उपरांत किया आयेगा। समग्र शिक्षा पोर्टल पर डाटा अद्यतन की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

वर्तमान में लोक सभा चुनाव हेतु निधर्धारित कार्यक्रम एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुये कृपया उपरोक्तानुनार गतिविधियाँ समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

परिशिष्ट - 1
ड्रॉपबॉक्स छात्रों के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही

1. सत्र 2022-23 में किसी स्कूल/शाला में अध्ययनरत थे और वर्तमान में किसी भी शाला में मैप नहीं है, ऐसे छात्रों को ड्रॉपबॉक्स में चले जाते है। बच्चों के ड्राप बॉक्स में प्रदर्शित होने के 2 कारण है।
(i) स्कूल/शाला स्कूल बंद अथवा मर्ज होने कारण, इस स्कूल में अध्ययनरत छात्र ड्रॉप बॉक्स चले जाते हैं।
(ii) स्कूल प्रमुख (प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य) द्वारा छात्र प्रोफाइल प्रोग्रेशन में स्कूल में बाहर मार्क करने की स्थिति में वह छात्र ड्रॉप बॉक्स चले जाते हैं।

2. यू-डाईस में शालावार ड्रॉप बॉक्स वाले छात्रों की संख्या अथवा ड्रॉप बॉक्स वाले छात्रों की सूची निकलने की सुविधा जिला MIS के यूजर पर दी गई है। ड्रॉप बॉक्स वाले छात्रों का सर्वे करने के लिये सूबी निकाल कर, शिक्षकों को आवंटित किया जाना है।

3 ड्रॉप बॉक्स वाले छात्रों को ट्रैक करने के पश्चात् निन्नानुसार कार्यवाही की जानी है―
(a) यदि कोई छात्र किसी अन्य स्कूल में प्रवेश लेता है तो ड्रॉप बॉक्स में PEN नंबर के आधार पर छात्र को अध्ययनरत स्कूल में मैप किया जाता है। इस प्रक्रिया पूर्ण करने से वह छात्र ड्रॉप बॉक्स बाहर हो जायेगा।
(b) ड्रॉप बॉक्स वाले छात्र की स्कूल में मैप नहीं हो पाने की स्थिति में यू-डाईस में इसका कारण अंकित किया जाना है।

4. स्कूल प्रमुख (प्रधानाध्यापक प्राचार्य) किसी भी छात्र को "ड्रॉप आउट” मार्क करने में पूर्व यह सुनिश्चित करें कि छात्र ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके शाला से बाहर गया है अथवा छात्र ने वास्तव में पढ़ाई छोड़ दी है।

5. जिले के ड्रॉप बॉक्स वाले छात्र भारत सरकार के द्वारा शाला से बाहर बच्चे (Out of School) माने जायेगें. जिससे जिले के साथ साथ प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित होगा।

स्रोत― राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2024/1449 भोपाल, दिनांक 22/03/2024

टीप– उक्त राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश को नीचे दिए गए Clik here to download के ऑप्शन पर क्लिक कर डाउनलोड किया जा सकता है।

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