Rules for hoisting the national flag 'Tiranga' || राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने से पहले इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
राष्ट्रीय ध्वज को 11 से 17 अगस्त के मध्य "हर घर झण्डा अभियान" अंतर्गत शासकीय भवनों / कार्यालयों तथा घरों पर फहराये जाने के संबंध में Flag Code of India के निम्न बिन्दुओं का पालन किया जाना अपेक्षित किया गया है -
1. राष्ट्रीय ध्वज के मापदण्ड भारतीय झण्डा संहिता के पार्ट-1 के अनुसार होना चाहिए।
2. राष्ट्रीय ध्वज खादी, कॉटन, रेशम, पॉलिएस्टर से निर्मित होना चाहिए।
3. राष्ट्रीय ध्वज इस तरह फहराया जाना चाहिए कि भगवा रंग सबसे ऊपर हो।
4. राष्ट्रीय ध्वज को आधे डण्डे (Half Mast) पर नहीं फहराया जाना चाहिए। ध्वज शिखर पर फहराया जाना चाहिए।
5. राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि से कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए।
6. फटा हुआ अथवा क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जाना चाहिए।
7. राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह नहीं फहराया जावे जिससे ध्वज जमीन अथवा बहते पानी को छू रहा हो।
8. राष्ट्रीय ध्वज को Single Mast (एक मस्तूल) पर फहराया जाना चाहिए तथा उस Mast (मस्तूल) पर अन्य कोई झण्डे को साथ में नहीं फहराया जाना चाहिए।
9. राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि झण्डा फहराने से कोई व्यावसायिक लाभ अर्जित करने की स्थितियाँ निर्मित नहीं हो रही हों।
10. राष्ट्रीय ध्वज को क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने अथवा अभियान समाप्ति उपरान्त सार्वजनिक स्थल पर या ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाना चाहिए जिससे ध्वज के सम्मान को ठेस लगे।
11. राष्ट्रीय ध्वज को "हर घर झण्डा अभियान" की समाप्ति पर निजी तौर पर धोकर तथा तदपश्चात सहेजकर घर में ही सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए।
कृपया संलग्न भारतीय झण्डा संहिता (Flag Code of India) के समस्त प्रावधानों को शासकीय कार्यालयों / भवनों पर फहराये जाते समय कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे। "हर घर झण्डा अभियान" अंतर्गत नागरिकों द्वारा झण्डा फहराये जाने के सम्बन्ध में उक्त प्रावधानों का नागरिकों द्वारा पालन किए जाने हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जावे। तदसंबंध में भारतीय झण्डा संहिता (Flag Code of India) के संबंध में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा https://amritmahotsav.nic.in/har-ghar-tiranga.htm पर उल्लेखित FAQs का भी अवलोकन किया जाना उचित होगा। नीचे लिंक पर क्लिक करें।
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उक्त जानकारी मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के 13 JUL 2022 के दिशा-निर्देश से ली गई है।
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