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मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं स्थानीय निवासी की पात्रता के लिए निर्धारित मापदण्ड || Resident of Madhya Pradesh and prescribed criteria for eligibility of local resident

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी / 3/9/1/3/2005 भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2006 के अनुसार म०प्र० के स्थानीय निवासी की परिभाषा का निर्धारण की जानकारी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि―
राज्य शासन एतद् व्दारा संदर्भित परिपत्रों को निरस्त करते हुए म०प्र० के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिए निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित करता है ―

संदर्भित पत्र नीचे दिये गये हैं।
(सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 381-2417/1/3/74 दिनांक 11.6.75, कं0 501 / 1386/1/3/75 दिनांक 25.7.75, कं0 489 / 2250/1/3/77 दिनांक 24.11.77 कं० सी 3-30/83/3/1 दिनांक 1.10.83, कं0 सी / 3-17/87/3/1 22/88/3 दिनांक 18.8.87, कं0 3-22/88/3/49 दिनांक9.9.88 कं. 17/392/49/3/88 दिनांक 12.1.89, कं0 618/352/49/3/89 दिनांक 11.10.89 कं0 सी 3-3/93/3/1 दिनांक 12.2.93, कं० सी 3-23/95/3/1 दिनांक 15.12.95, कं० सी 3- 18 / 03 / 3 / 1 दिनांक 6.10.2003, कं० सी 3-9/05/3/1 दिनांक 5. 11.2005, कं० सी 3-9/2005/3/1 दिनांक 21.11.2005.)

1. कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होगा जब―
(i) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो। अथवा
(ii) वह अथवा उसके पालको में से कोई अथवा उसके पालकों में से कोई जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर रह रहा हो। अथवा
(iii) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो। अथवा
(iv) केन्द्रीय शासन का मध्यप्रदेश में सेवारत कर्मचारी हो। अथवा
(v) वह स्वयं / उसके पालक का राज्य में पिछले पाँच वर्षो से अचल संपत्ति / उद्योग / व्यवसाय हो। एवं

2. उपरोक्त शर्तो के साथ वह व्यक्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त की पूर्ति करते हो―
(i) उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आते हैं, में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो। अथवा
(ii) उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आते हैं, से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की हो―
(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा। अथवा
(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड की इन्टरमीजिएट हायर सेकेण्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो 8वीं कक्षा की परीक्षा। अथवा
(ग) अन्य मामलों में पांचवी की परीक्षा।

3. परन्तु उपरोक्तानुसार बिन्दु क्र. 2 की मध्य प्रदेश से शिक्षा संबंधी अतिरिक्त शर्ते निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होगी―
(i) ऐसे आवेदक जो अंध, मूक बधिर हैं, यदि अन्य प्रदेश से शिक्षा ग्रहण करते हैं।
(ii) शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सेना के अधिकारी / कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिक यदि सैनिक सेवा के कारण मध्यप्रदेश में पदस्थ नहीं हो सका हो तो उसकी संतान व्दारा म०प्र० से बाहर शिक्षा ग्रहण करने पर।
(iii) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के लिए निर्धारित उपरोक्त शर्त कं0 1 की पूर्ति करने पर।
(क) अशिक्षित व्यक्ति अथवा
(ख) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान यदि मध्यप्रदेश के बाहर की शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं।

4. निम्नलिखित प्रवर्ग भी मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होंगे―
(i) अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश को आवंटित अधिकारियों की संतान एवं उनकी पत्नी / पति।
(ख) शासन व्दारा वर्तमान में निर्धारित मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की पत्नी / पति।
(ग) मध्यप्रदेश में संवैधानिक या विधिक पदों पर महामहिम राष्ट्रपति / राज्यपाल व्दारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान एवं उनकी पत्नी / पति।

5. स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदक नायब तहसीलदार या उससे ऊपर के राजस्व अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। संबंधित अधिकारी आवदेक व्दारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापन करने के बाद प्रकरण का परीक्षण कर पात्रता होने पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रदाय किया जावेगा।

6. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु वर्तमान में मूल निवासी, वास्तविक निवासी आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब भविष्य में केवल "स्थानीय निवासी" शब्द का ही उपयोग किया जाए।

7. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के निर्देश एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप विभागीय बेबसाईट http://www.mp.nic.in/gad/ के तहत नियम एवं निर्देश में भी उपलब्ध होंगे।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रारूप

प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय का नाम
क्रमांक ---------------------------- दिनांक ----
---------- स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ----------
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ---------- आत्मज / आत्मजा / पति ----------- निवासी ---------- राज्य शासन ----------- जिला -------- व्दारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के लिए निर्धारित मापदण्ड की निम्न कंडिका क्र. ----- पूर्ण करने के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी है।
----------------------- हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुद्रा

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के मापदण्ड

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होगा―
(i) वह मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है। अथवा
(ii) वह स्वयं अथवा उसका पालक / वैद्य अभिभावक मध्य प्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर रह रहा है। अथवा
(iii) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है। अथवा
(iv) उसके पालकों में से कोई मध्य प्रदेश में सेवारत केन्द्रीय शासन का कर्मचारी। अथवा
(v) वह स्वयं / उसके पालक का राज्य में पिछले पांच वर्षों से अचल संपत्ति है। उद्योग / व्यवसाय है। एवं

2. इसके अतिरिक्त―
(i) उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आते हैं, में स्थित शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है अथवा
(ii) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा एवं यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड की इन्टरमीजिएट हायर सेकेण्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो 8वीं कक्षा की परीक्षा, अथवा
(iii) अन्य मामलों में पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

3. परन्तु उपरोक्त शर्त क्रमांक 2 के बिन्दु क्र. (i) से (iii) मध्य प्रदेश से शिक्षा संबंधी शर्त निम्न परिस्थिति होने के कारण लागू नहीं है―
(i) वह अंध / मूक / बधिर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बाहर से शिक्षा ग्रहण की है। अथवा
(ii) वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है एवं सैनिक सेवा के कारण मध्य प्रदेश के बाहर पदस्थ रहा है। अथवा
(iii) वह मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्त क्रमांक 12 की पूर्ति करते हैं। एवं
(क) वह अशिक्षित हैं। अथवा
(ख) मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान हैं एवं उनके द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर शिक्षा ग्रहण की है।

4. वह निम्नलिखित प्रवर्ग का होने के कारण मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी है―
(i) मध्य प्रदेश को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियो / कर्मचारियों की संतान / पत्नी / पति हैं। अथवा
(ii) मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदण्ड पूरा करने वालों की पत्नी / पति हैं। अथवा
(iii) मध्य प्रदेश में संवैधानिक या विधिक पदों पर महामहिम राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान / पत्नी / पति हैं।

स्रोत ― उक्त जानकारी मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी / 3/9/1/3/2005 भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2006 से ली गई है। आप पत्र को निम्न लिंक 👇 पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।

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I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com

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